Aadhaar Card Update: आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ जैसे डिटेल्स कितनी बार बदल सकते हैं है आप? पढ़े डिटेल्स
Aadhaar Card: नियमों के मुताबिक आधार कार्ड होल्डर एक तय लिमिट तक ही अपने नाम को आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं. आधार कार्ड यूजर्स केवल दो बार ही अपने नाम को आधार में अपडेट करवा सकते हैं.
Aadhaar Card Update: आजकल के वक्त में भारत में बिना आधार कार्ड (Aadhaar Card) के बिना किसी काम को निपटाना बहुत मुश्किल है. बच्चों के स्कूल, कॉलेज में एडमिशन से लेकर, यात्रा करने के दौरान, बैंक खाता खोलने से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने तक सभी कामों के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. देश में लगभग हर सरकारी योजना (Government Scheme) का लाभ उठाने के लिए भी आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है. ऐसे में आधार में दर्ज सभी डिटेल्स को अपडेट रखना बहुत जरूरी है.
आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI देश के सभी नागरिकों को आसानी से आधार अपडेट करने की सुविधा देती है. आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग, एड्रेस, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आदि जैसी कोई भी जानकारी अपडेट कर सकते हैं. मगर क्या आपको पता है कि आधार में जानकारी अपडेट करने की भी लिमिट UIDAI ने तय कर रखी है. आइए जानते हैं इस बारे में-
हर नागरिक को केवल एक बार मिलता है आधार
आपको बता दें कि UIDAI हर नागरिक का केवल एक बार आधार कार्ड जारी करता है. UIDAI पांच साल से कम उम्र के बच्चों का भी आधार जारी करता है. इस तरह के आधार कार्ड को ब्लू आधार कार्ड कहते हैं. इसमें बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी नहीं दर्ज होती है जिसे बच्चे के 5 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपडेट करवाया जा सकता है. ध्यान रखें कि एक व्यक्ति का दो आधार नहीं बनवाया जा सकता है.
जानें आधार में कितने बार बदल सकते हैं नाम-
नियमों के मुताबिक आधार कार्ड होल्डर एक तय लिमिट तक ही अपने नाम को आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं. आधार कार्ड यूजर्स केवल दो बार ही अपने नाम को आधार में अपडेट करवा सकते हैं. इसके साथ आप केवल एक बार ही अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करवा सकते हैं. वहीं लिंग आप केवल एक बार अपडेट कर सकते हैं.
आधार में बदलाव के लिए चाहिए ये डॉक्यूमेंट-
आधार में बदलाव के लिए आपको पासपोर्ट (Passport), बैंक स्टेटमेंट या पासबुक (Passbook),पैन कार्ड (PAN Card), पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट (Post Office Account Statement), राशन कार्ड (Ration Card), वोटर आईडी (Voter ID), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), सरकारी फोटो पहचान पत्र, बिजली बिल पानी का बिल, टेलीफोन लैंडलाइन बिल, इंश्योरेंस पॉलिसी (Insurance Policy) आदि जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी.
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