Aadhar Card Rules: आधार कार्ड के गलत इस्तेमाल पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना, साथ में होगी जेल
Aadhar Act रूल्स, रेगुलेशंस और डायरेक्शंस Section 33A के प्रावधानों का पालन करने में अगर चूक होती है तो हर उल्लंघन के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
Aadhar Update : देशभर में किसी भी व्यक्ति के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) बहुत ही जरूरी दस्तावेज माना जाता है. आप इसका प्रयोग लगभग हर जरूरी काम के लिए कर सकते है. आधार से आपको सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है. आधार कार्ड पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और आधार नंबर जैसे डिटेल्स होते हैं. आधार कार्ड पर आपका बायोमैट्रिक डेटा भी उपलब्ध रहता है. देश में कई बार देखा गया है कि आधार कार्ड का कई बार दुरुपयोग हुआ है. हालांकि आधार नियमों के उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना के अलावा जेल तक हो सकती है.
ये है खास नियम
केंद्र सरकार ने 2 नवंबर, 2021 को UIDAI (Adjudication of Penalties) Rules, 2021 नोटिफाई किया था. यूआईडीएआई नियमों को अधिनियमित करने वाले कानून को साल 2019 में पारित किया था.
1 करोड़ रुपये जुर्माना
आपको बता दे कि आधार नंबर जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Unique Identification Authority of India) किसी को अनऑथराइज्ड एक्सेस या उसके नियमों का उल्लंघन करते हुए पाता है, तो दोषी को जेल या उस पर जुर्माना लग सकता है. यूआईडीएआई (UIDAI) द्वारा नियुक्त एडजस्टिकेटिंग ऑफिसर ऐसे मामलों को निपटाने का काम करेंगे. अगर कोई संस्था इस तरह के मामलों में दोषी होता है, तो उस पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लग जाता है.
Enforcement Action
आधार एक्ट (Aadhar Act) में पहले यूआईडीएआई के लिए आधार ईकोसिस्टम (Aadhaar Ecosystem) में गलत संस्थाओं के खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन (Enforcement Action) का प्रावधान नहीं था. लेकिन बाद में आधार ईकोसिस्टम में गलत संस्थाओं के खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन के लिए नया चैप्टर जोड़ दिया गया है. आपको बता दे कि इस Act, Rules, Regulations और and Directions[Section 33A] के प्रावधानों का पालन करने में अगर चूक होती है तो हर उल्लंघन के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
3 साल की जेल
यूआईडीएआई फेक डेमोग्राफिक (UIDAI Fake Demographic) या बायोमेट्रिक (Biometric) जानकारी का गलत इस्तेमाल करने या फिर उसकी फेक कॉपी बनाने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की कैद की सजा दे सकता है.