नई दिल्लीः भारत सरकार ने आज आधार से जुड़ा एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है. अब 1 अक्टूबर 2017 से मृत्यु पंजीकरण या डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर जरूरी होगा. बिना आधार नंबर के मृत व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकेगा. आज ही गृह मंत्रालय ने ये आदेश जारी किया है. जिसके मुताबिक अब किसी की मौत होने पर उसका मृतक प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उसका आधार नंबर न बताया जाए.


हालांकि अभी ये आदेश जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय में लागू नहीं हुआ है, बताया जा रहा है कि इन राज्यों में इसके लिए बाद में नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है.



क्यों किया गया ये बड़ा फैसला
मृतक प्रमाणपत्र के बाद किसी का कोई भी आधिकारिक दस्तावेज नहीं बनता है और किसी भी व्यक्ति के लिए वो आखिरी सरकारी दस्तावेज होता है. आधार कार्ड नंबर का उपयोग मृतक की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाएगा ताकि इसमें किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो सके. लिहाजा माना जा रहा है कि ये आदेश इसलिए दिया है ताकि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके आधार नंबर के जरिए किसी सरकारी सुविधा या स्कीम का फायदा कोई और व्यक्ति न लें या फिर फ्रॉड न हो.

लगभग सभी सरकारी सुविधाओं के आधार हो चुका है जरूरी
आपको बता दें कि मौजूदा सरकार कई जरूरी स्कीम्स और सरकारी सुविधाओं का फायदा देने के लिए आधार को अनिवार्य कर चुकी है. फिलहाल सबसे ताजा मामला आधार और पैन को लिंक करने का है जिसके लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख तय की गई है. आधार और पैन को लिंक किए बिना टैक्सपेयर्स का आईटी रिटर्न प्रोसेस नहीं होगा.

इसके अलावा आयकर विभाग ने बैंक खातों को आधार से जोड़ने का भी आदेश दिया हुआ है और लोगों को अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करना होगा. इसके अलावा अब ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को अपने मोबाइल नंबर भी आधार से लिंक करने होंगे. कुछ समय से ग्राहकों को इसे जुड़े रिकॉर्डेड वॉयस संदेश फोन पर मिल रहे हैं.

123 सरकारी सुविधाओं के लिए आधार अनिवार्य
जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत सरकार लगातार सभी सरकारी सुविधाओं, सब्सिडी और स्कीम्स के लिए आधार को जरूरी करती जा रही है. हालांकि आधिकारिक आंकड़ा नहीं है पर बताया जा रहा है कि करीब 123 जरूरी सरकारी सुविधाओं के लिए अब तक आधार नंबर अनिवार्य किया जा चुका है.

धौलपुर में जन्म-मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए आधार जरूरी
इससे पहले कल राजस्थान के धौलपुर में जन्म-मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए भी आधार नंबर अनिवार्य कर दिया गया. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के आदेशानुसार जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीकरण के लिए पहचान वेबपोर्टल पर नई व्यवस्था की गई है.

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