नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रेलयात्रियों को एक बड़ी राहत भरी जानकारी दी है. सरकार ने रेल टिकट खरीदने के लिये आधार नंबर की अनिवार्यता से इंकार किया है. रेल राज्य मंत्री राजन गोहेन ने शुक्रवार को राज्य सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी थी. उन्होंने कहा कि रेल टिकट की बुकिंग के लिये 12 अंकों के आधार नंबर को अनिवार्य बनाने की रेल मंत्रालय की फिलहाल कोई योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव विचार के लिये नहीं आया है.


हालांकि रेल राज्य मंत्री राजन गोहेन ने साफ किया कि इस साल एक जनवरी से स्वैच्छिक आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिये रियायती रेलवे टिकट प्राप्त करने हेतु आधार सत्यापन की आवश्यकता शुरू की गयी है. भारतीय रेल प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रमुखता से लागू कर साल 2030 तक उत्सर्जन की तीव्रता में 32 फीसदी तक कमी लायेगा.


रेलवे को उत्सर्जन मानकों के दायरे में लाने संबंधी एक दूसरे सवाल के जवाब में गोहेन ने कहा कि ध्यान रखने वाली बात ये है कि पेरिस समझौते के तहत भारत के लिए प्रदूषण संबंधी उत्सर्जन में कमी लाने के कुछ लक्ष्य किए गए हैं, उनमें रेलवे भी उत्सर्जन मानकों के दायरे में आएगा. इसके लिये रेल मंत्रालय डीजल रेल इंजनों से निकलने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिये मार्च 2019 तक अंतरिम उत्सर्जन मानकों का प्रोफार्मा तैयार करेगा. ये काम मौजूदा सरकार की लिस्ट में पहले से ही है और इसपर गंभीरता से काम किया जाएगा.



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