Advance Tax: अगर आप भी जमा करते हैं एडवांस टैक्स, तो सिर्फ 3 दिन हैं बाकी, जानिए क्या हैं फायदे
Advance Income Tax Due Date: एडवांस में टैक्स का भुगतान करने के लिए आपके पास कुछ ही दिन बाकी हैं. आपको 15 दिसंबर, 2022 से पहले अपना एडवांस टैक्स जमा करना है.
Advance Income Tax Due Date : आयकर विभाग (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स की सहूलियत के लिए एडवांस में टैक्स का भुगतान (Advance Income Tax Payment) करने की सुविधा दी है. अगर आप भी एडवांस में टैक्स का भुगतान (Tax Payment) करते है, या करना चाहते है. तो ये खबर आपके बड़े काम की साबित हो सकती है. आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, एक वित्त-वर्ष में आप 4 बार एडवांस टैक्स जमा करना होता है. इसे साल में हर तिमाही की समाप्ति से 15 दिन पहले भरना होता है. चालू वित्तवर्ष में तीसरी तिमाही का एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है.
15 दिसंबर है आखिरी दिन
आपको बता दें कि, एडवांस टैक्स उन करदाताओं को भरना होता है जिनकी कुल टैक्स देनदारी किसी वित्तवर्ष में 10 हजार रुपये से ज्यादा की रहती है. इससे करदाताओं पर टैक्स देनदारी का एकमुश्त बोझ डालने के बजाय उससे किस्तों में टैक्स वसूला जाता है. इसके लिए करदाता को खुद संबंधित वित्तवर्ष में अपनी टैक्स देनदारी की गणना करनी होती है, और उसे 4 बराबर हिस्सों में बांटकर हर तिमाही उसका भुगतान करना होता है. चालू वित्तवर्ष की तीसरी तिमाही की किस्त 15 दिसंबर तक भर दी जानी चाहिए.
हर साल 4 किस्तें होती है जमा
पूरे वित्तवर्ष में करदाता को खुद अपनी टैक्स देनदारी की गणना करके 4 बार में अग्रिम कर का भुगतान करना होता है. एडवांस टैक्स एक तरह का अग्रिम भुगतान है. इसकी पहली किस्त (अप्रैल-जून तिमाही) 15 जून से पहले जानी चाहिए. दूसरी किस्त (जुलाई-सितंबर तिमाही) 15 सितंबर से पहले, तीसरी किस्त (अक्टूबर-दिसंबर तिमाही) 15 दिसंबर से पहले और चौथी किस्त (जनवरी-मार्च तिमाही) 15 मार्च से पहले भरना होती है.
डेडलाइन के बाद होगा नुकसान
अगर आप एडवांस टैक्स भरने के दायरे में आते हैं, तो आपको 15 दिसंबर, 2022 से पहले अपना बकाया भुगतान करना होगा. अगर एडवांस टैक्स भरने की डेडलाइन से आप चूक जाते हैं, तो आयकर विभाग आपसे पेनाल्टी भी वसूलेगा. समय पर एडवांस टैक्स नहीं देने पर आपको सेक्शन 234-बी और 234-सी के तहत ब्याज का भुगतान करना होगा. यह ब्याज हर महीने बकाया राशि का 1 फीसदी होगी. अगर एडवांस टैक्स का भुगतान हर तिमाही में करते हैं, नहीं तो आपको सीधे 3 महीने का ब्याज देना होगा. मतलब है कि 15 दिसंबर की तारीख चूकने पर आपको सीधे 3 महीने का ब्याज जमा करना होगा.
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