Advance Tax Payment: आज है एडवांस इनकम टैक्स भरने की अंतिम तारीख, जानें कैसे करें Online फाइल
Advance Tax Payment: 15 मार्च यानी आज एडवांस इनकम टैक्स भरने की अंतिम तारीख है. बता दें कि एडवांस टैक्स एक साल में चार किस्तों में पे किया जाता है.एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करने की स्थिति में पेनाल्टी भी लगाई जाती है. एडवांस टैक्स ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों ही तरीके से चुकाया जा सकता है. चलिए जानते हैं एडवांस टैक्स का ऑनलाइन भुगतान करने का क्या तरीका है.
आज 15 मार्च को वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तारीख है. अगर आज आपने एडवांस टैक्स नहीं जमा कराया तो आपको हर महीने एक प्रतिशत ब्याज के साथ किश्त का भुगतना करना पड़ सकता है.
चार किस्तो में जमा किया जाता है एडवांस टैक्स
गौरतलब है कि टैक्सपेयर्स को एक वर्ष में चार किस्तों में एडवांस टैक्स का भुगतान करना होता है. इनकम टैक्स कानून के तहत जिस व्यक्ति (सीनियर सिटीजन जिनकी प्रोफेशनल इनकम नहीं है को छोड़कर) की टैक्स देनदारी साल में 10,000 रुपये से ज्यादा है उसे चार किस्तों में एडवांस टैक्स देना होता है. बता दें कि 5 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले एडवांस टैक्स देना पड़ता है.एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करने की स्थिति में पेनाल्टी भी लगाई जाती है.
यहां गौर करने वाली बात ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आय का स्रोत सैलरी के अलावा कोई और नहीं है तो उसे एडवांस टैक्स किस्तों में भरने की जरूरत नहीं होती है. दरअसल उसकी कंपनी इस टैक्स को उसकी सैलरी से ही काट लेती है और टैक्स विभाग को जमा करा देती है.
तय तारीख पर एडवांस टैक्स जमा न कराने पर लगती है पेनाल्टी
अगर कोई टैक्सपेयर तय तारीख पर अपना एडवांस टैक्स जमा नही करा पाता है तो उस पर सेक्शन 234C के तहत उस रकम पर 1 प्रतिशत प्रति महीने का ब्याज लगाया जाता है जिसे तीन महीनों की किस्तों के साथ भुगतान करना होता है.
ऑफलाइन और ऑनलाइन ऐसे करें एडवांस टैक्स जमा
आप एडवांस टैक्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से जमा करा सकते हैं. ऑफलाइन भुगतान करने के लिए आयकर विभाग द्वारा अधिकृत बैंक शाखाओं में जाना होगा और भुगतान चालान (चालान संख्या 280) का उपयोग करना होगा. वहीं अगर एडवांस टैक्स को ऑनलाइन चुकाना है तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर लॉग इन करें. इसके बाद ई-पे करों पर क्लिक कर दें. अब आपको नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजटरी लिमिटेड वेबसाइट पर निर्देशित किया जाएगा. यहां पर चालान नंबर 280 पर क्लिक करें और सभी जानकारी ठीक से भर कर भुगतान कर दें.
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