Advance Tax: जानिए क्या है पहले एडवांस टैक्स इंस्टालमेंट की लास्ट डेट, आपको कितना और कैसे देना है? समझिए
Advance Tax News Update: एडवांस टैक्स पेमेंट वित्तीय वर्ष से पहले टैक्स पे करने की प्रक्रिया है, जो आप उस वर्ष कमाने वाले होते हैं. यह चार किस्तो में जमा होता है. समझिए पूरा गणित.
Advance Tax News: अगर आप एक सैलरी (Salary) वाले व्यक्ति हैं और सोचते हैं कि 'एडवांस टैक्स' का नियम आप पर लागू नहीं है, तो आप गलत हैं. आय के प्राथमिक स्रोत (Primary Income Source) के रूप में वेतन रखने वाला व्यक्ति एडवांस टैक्स के लिए एप्लीकेबल हो सकता है लेकिन उसके पास आय के दूसरे सोर्स भी होने चाहिए, जैसे जमा से ब्याज, किराये की आय, पूंजीगत लाभ. आइए समझते हैं कि आप अपनी एडवांस टैक्स देयता का आकलन कैसे करगे.
एडवांस टैक्स पेमेंट वित्तीय वर्ष से पहले टैक्स पे करने की प्रक्रिया है, जो आप उस वित्तवर्ष (Financial Year) में कमाने वाले होते हैं. यह चार किस्तो में जमा होता है. टैक्सपेयर से आम तौर पर एक किस्त में टैक्स जमा करने की उम्मीद नहीं की जाती है. टैक्सपेयर को 15 फीसदी, 45 फीसदी, 75 फीसदी और 100 फीसदी की किस्तों में क्रमशः 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले के महीनों में किस्तों में अपना एडवांस टैक्स जमा करना होता है.
ऐसे करें एडवांस टैक्स की गणना
एडवांस टैक्स के कैल्कुलेशन के लिए टैक्सपेयर को साल भर के दौरान होने वाली कुल इनकम का अनुमान लगाना होता है. इसी पर उसे एडवांस टैक्स देना होता है. बीते साल की इनकम के स्तर में बदलावों को समायोजित करते हुए ब्याज दर में बदलावों, प्रॉपर्टी से मिलने वाले किराये आदि को शामिल किया जाता है. ये आय फॉर्म 26 एएस (Form 26AS) में दिख जाती है. इसमें पूरे साल के दौरान इनवेस्टमेंट से हुई इनकम को शामिल कर लीजिए. चुकाया गया कर और कंप्लायंस से जुड़ी जानकारियां Form 26AS में शामिल होती हैं.
कौन भर सकता है एडवांस टैक्स
अगर आप फ्रीलांसर, सैलरीड एवं बिजनेस तीनों करते हैं और आपकी सालाना कमाई पर टैक्स की देनदारी 10000 से अधिक बनती हो तो एडवांस टैक्स भरना होता है. सीनियर सिटीजन (60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के) जिनको बिजनेस या प्रोफेशन से कोई आमदनी नहीं है तो उन्हें एडवांस टैक्स से छूट मिलती है. इसके अलावा, जिस सैलरीड व्यक्ति की वेतन के अलावा कोई कमाई नहीं है, उसे एडवांस टैक्स नहीं देना होता है.
ऐसे कर सकते हैं जमा
- आप ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं.
- ऑफलाइन भुगतान के लिए टैक्स आयकर विभाग द्वारा अधिकृत बैंक शाखा में पेमेंट चालान (चालान संख्या 280) का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.
- ऑनलाइन भुगतान के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जाकर भी एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं.
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