Advance Tax Payment: एडवांस टैक्स पेमेंट को जमा करने की आखिरी तारीख बहुत नजदीक आ गई है. अगर आपने अभी तक टैक्स नहीं भरा है तो जल्दी कीजिए क्योंकि आपके पास सिर्फ दो दिन बाकी हैं. यदि आपने यह तारीख मिस कर दी तो जुर्माना और ब्याज भरना पड़ेगा. आइए आपको पूरी प्रक्रिया से रूबरू कराते हैं.  


क्या है एडवांस टैक्स 


चालू वित्त वर्ष के लिए समय से पहले इनकम टैक्स भरना ही एडवांस टैक्स कहलाता है. इसमें जमा होने वाले पैसे की गणना अनुमान से कर दी जाती है. इसे किस्तों में भरना होता है. बाद में इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय टैक्स की सही गणना हो जाती है. यदि आपका ज्यादा टैक्स कटा होगा तो वह वापस आ जाएगा.  


किसे भरना होता है एडवांस टैक्स 


इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, यदि टीडीएस (Tax Deducted at Source) काटने के बाद भी आपको 10 हजार रुपये से ज्यादा टैक्स भरना है तो एडवांस टैक्स जमा करना पड़ेगा. 


न भरने पर इतना लगेगा जुर्माना 


यदि आप समय से एडवांस टैक्स नहीं भर पाए तो एक फीसदी प्रति माह के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा. एडवांस टैक्स भरने से 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को छूट दी जाती है. 


कब कितना भरना होता है टैक्स 


एडवांस टैक्स के नियमों के मुताबिक, 15 जून तक 15 फीसदी टैक्स जमा करना होता है. अगली किस्त के तौर पर 15 सितंबर तक 45 फीसदी टैक्स जमा हो जाना चाहिए. तीसरी किस्त के लिए 15 दिसंबर आखिरी तारीख होती है. इस तारीख तक आपका 75 फीसदी एडवांस टैक्स जमा हो जाना चाहिए. आखिरी किस्त 15 मार्च को आती है. इस तारीख तक आपका 100 फीसदी एडवांस टैक्स सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए. 


कैसे भरें एडवांस टैक्स 


सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा. इसके बाद ई-पे टैक्स पर क्लिक करें. फिर अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें. इसके बाद एक ओटीपी आएगी, जिसे डालने के बाद अपना असेसमेंट ईयर चुनकर एडवांस टैक्स के ऑप्शन पर जाना पड़ेगा. इसके बाद टैक्स राशि भरकर पेमेंट ऑप्शन चुनें और पे नाउ पर क्लिक करके सुकून से अपने घर बैठें. 


ये भी पढ़ें 


India Election 2024: फिच का अनुमान, भाजपा का सत्ता में लौटना तय, नीतियों में नहीं आएगा कोई बदलाव