Advance Tax: अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) की तीसरी किश्त भरने का समय नजदीक आ रहा है. 15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त भरनी है. यह एक तरह का इनकम टैक्स होता है, जिसका भुगतान वित्त वर्ष खत्म होने से पहले कर दिया जाता है. यह चार किश्तों में जमा होता है. 15 जून तक 15 फीसदी तक, 15 सितंबर तक 45 फीसदी, 15 दिसंबर तक 75 फीसदी और 15 मार्च तक 100 फीसदी तक टैक्स का भुगतान करना पड़ता है. निर्धारित तिथि के अंदर टैक्स का भुगतान न कर पाने की स्थिति में पेनाल्टी देनी पड़ती है.


ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं जमा


इसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड से जमा करा सकते हैं. ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जबकि ऑफलाइन मोड में आप टैक्स का भुगतान बैंक के ब्रांच में जाकर कर सकते हैं.


इन्हें देना होता है एडवांस टैक्स


एडवांस टैक्स व्यक्ति की संभावित आय पर देना होता है. जो लोग नौकरी, फ्रीलांसिंग या बिजनेस के जरिए एक वित्त वर्ष में (टीडीएस घटाकर) 10,000 रुपये या उससे अधिक टैक्स देने लायक आमदनी करते हैं, उन्हें एडवांस टैक्स चुकाना पड़ता है.


टैक्स का भुगतान भले ही एडवांस किया जाता है, लेकिन इसका हिसाब साल भर में होने वाली आमदनी को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है. अगर आपकी सैलरी टैक्स देने लायक है, तो कंपनी TDS काटकर सरकार के पास जमा कराती है. ऐसे लोगों को अलग से टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है. 




एडवांस टैक्स के फायदे


इसके कई फायदे हैं. एडवांस टैक्स चूंकि किश्तों में जमा कराया जाता है इसलिए सरकार के पास साल भर पैसे का फ्लो बना रहता है. इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलता है. सरकार को किसी योजना पर काम करने के लिए लगने वाली रकम का अनावश्यक रूप से नहीं करना पड़ता है. एडवांस टैक्स चुकाकर आप देश के विकास में योगदान देते हैं और इससे विकसित भारत के निर्माण को मजबूती मिलती है. 


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