नई दिल्लीः 1 जुलाई से देश में जीएसटी लागू होने वाला है और पूरे देश में एक टैक्स व्यवस्था हो जाएगी. हालांकि जीएसटी आने के बाद की तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है फिर भी लोगों को अभी पता नहीं है कि जीएसटी आने के बाद उन्हें किन-किन चीजों पर कम टैक्स देना होगा और किन चीजों की टैक्स की दरें बढ़ जाएंगी? आपकी सहूलियत के लिए यहां सारी लिस्ट मिलेगी कि किस चीज पर टैक्स बढ़ा है और किन चीजों पर टैक्स घटने वाला है.


जीएसटी आने के बाद इन चीजों के घटेंगे दाम/ 1 जुलाई को पूरे देश में जीएसटी आने के बाद आपको ये चीजें पहले के मुकाबले सस्ती पड़ेंगी


GST आने के बाद स्मार्टफोन, अलग-अलग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और सीमेंट पर टैक्स कम होने से ये सस्ते होंगे.
स्मार्टफोन पर एक्साइज ड्यूटी- वैट मिलाकर अभी कुल टैक्स करीब 13.5 फीसदी से ज्यादा हो जाता है जबकि जीएसटी के बाद स्मार्टफोन हैंडसेट पर 12 फीसदी की दर से ही टैक्स लगेगा. वहीं मोबाइल सर्विस पर जीएसटी की दर 18 फीसदी रखी गई है जबकि अभी सेस मिलाकर सर्विस टैक्स की दर 15 फीसदी है लेकिन सरकार का दावा है कि इससे आपका मोबाइल बिल नहीं बढ़ने वाला.


जीएसटी आने के बाद सीमेंट की एक बोरी पर सब टैक्स मिलाकर 28 फीसदी टैक्स लगेगा जो कि फिलहाल 31 फीसदी होता है.


जीएसटी के मुताबिक आयुर्वेदिक दवाओं समेत सभी दवाओं और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट पर 12 फीसदी की टैक्स दर रखी गई है जबकि अभी 13 फीसदी से भी ज्यादा के रेट से टैक्स लगता है.


कल ही पूजा में इस्तेमाल होने वाले सामान और हवन सामग्री को जीएसटी की 'निल' कैटेगरी में डाला गया है यानी इस पर जीरो टैक्स लगेगा और ये चीजें आपको सस्ती मिलेंगी.



जीएसटी के बाद मनोरंजन, केबल और डीटीएच सर्विसेज पर टैक्स घटेगा
इन पर राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला एंटरटेनमेंट टैक्स जीएसटी में शामिल होगा. 1 जुलाई से प्रभावी होने जा रही जीएसटी सिस्टम के तहत एंटरटेनमेंट प्रोग्राम और सिनेमा हॉल में फिल्में 28 फीसदी टैक्स कैटेगरी में आएंगी. फिलहाल, राज्य सिनेमाघरों में फिल्मों दिखाने पर 100 फीसदी तक एंटरटेनमेंट टैक्स लगाते हैं.


एंटरटेनमेंट सर्विसेज जीएसटी के तहत लो टैक्सेशन कैटेगरी में आएंगी.
जीएसटी की निचली दरों के लाभ के साथ ही सर्विस प्रोवाइडर इन पर इनपुट सर्विसेज के तहत जीएसटी में टैक्स क्रेडिट के भी हकदार होंगे. जीएसटी काउंसिल ने केबल टीवी और डायरेक्टटूहोम सर्विसेज पर 18 फीसदी टैक्स तय किया है.


फिलहाल इन पर राज्यों में 15 फीसदी सर्विस टैक्स के ऊपर 10 से 30 फीसदी तक एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता है. सर्कस, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोकनृत्य, ड्रामा जैसे कार्यक्रमों पर जीएसटी दर मूल्यानुसार 18 फीसदी रखी गई है.

चायपत्ती
चायपत्ती पर अभी तक 18 फीसदी टैक्स लगता है. जीएसटी लागू होने के बाद सिर्फ पांच फीसदी टैक्स लगेगा. मतलब 300 रुपये किलो वाली चायपत्ती 261 रुपये में मिल सकती है.


मोबाइल
10 हजार रुपये के मोबाइल के लिए अभी 21 फीसदी टैक्स भरना पड़ रहा है. जीएसटी लागू होने पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा तो करीब 10 हजार 600 रुपये चुकाने पड़ सकते हैं.


कार
छोटी पेट्रोल कार पर 31.5 फीसदी टैक्स लगता था जो अब घटकर 29 फीसदी हो गया है. यानी 5 लाख की कार 4 लाख 87 हजार रुपये की हो सकती है. वहीं, मझोली कार पर पहले 49 फीसदी टैक्स लगता था जो अब घटकर 31 फीसदी हो चुका है. एक अनुमान है कि 9 लाख की कार 7 लाख 38 हजार की हो जाएगी.



GST के बाद ये सर्विसेज होंगी महंगी
दिल्ली में थीम पार्क, वाटर पार्क या राइड्स वाले एम्यूजमेंट पार्क्स पर पहले 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता था जो बढ़कर 28 फीसदी हो जाएगा.


इन पर 15 फीसदी की जगह अब लगेगा 18 फीसदी टैक्स
हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड, सॉफ्ट ङ्क्षड्रक्स, डायबेटिक फूड, निकोटिन गम, मिनरल वाटर, हेयर ऑयल, साबुन, कॉयर मैट्रेस, कॉटन पिलो, रजिस्टर और एकाउंट बुक, फाउंटेन पेन, नैपकिन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, कैमरा, स्पीकर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, हेलमेट, कैन, पाइप, शीट, कीटनाशक, रिफ्रैक्टरी सीमेंट, बायोडीजल, प्लास्टिक के ट्यूब, पाइप और घरेलू सामान, सेरेमिक-पोर्सिलेन-चाइना से बनी घरेलू चीजें, कांच की बोतल-जार-बर्तन, स्टील के बार-एंगल-ट्यूब-पाइप-नट-बोल्ट, एलपीजी स्टोव, इलेक्ट्रिक मोटर और जेनरेटर, ऑप्टिकल फाइबर.


इनपर 15 फीसदी की जगह 28 फीसदी टैक्स
टीवी-फ्रिज, कस्टर्ड पाउडर, कॉफी, चॉकलेट, परफ्यूम, शैंपू, ब्यूटी या मेकअप के सामान, डियोड्रेंट, क्रीम, पाउडर, स्किन केयर प्रोडक्ट, सनस्क्रीन लोशन, मैनिक्योर/पैडीक्योर प्रोडक्ट, शेविंग क्रीम, रेजर, आफ्टरशेव, लिक्विड सोप, डिटरजेंट, वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, डिश वाशर, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट, प्रिंटर, फोटोकॉपी और फैक्स मशीन, लेदर प्रोडक्ट, विग, घडिय़ां, वीडियो गेम कंसोल, सीमेंट, कार-बस-ट्रक के ट्यूब-टायर, लैम्प, लाइट फिटिंग्स.



इन पर 12 फीसदी टैक्स
नमकीन, भुजिया, बटर ऑयल, घी, मोबाइल फोन, ड्राईफ्रूट, फ्रूट और वेजिटेबल जूस, सोया मिल्क जूस और दूध युक्त ड्रिंक्स, अगरबत्ती, कैंडल, टूथपाउडर, आयुर्वेदिक-यूनानी-सिद्धा-होम्यो दवाएं, सिलाई मशीन और इसकी सुई, बायोगैस, एक्सरसाइज बुक, क्राफ्ट पेपर, पेपर बॉक्स, बच्चों की ड्राइंग और कलर बुक, प्रिंटेड कार्ड, चश्मे का लेंस, पेंसिल शार्पनर, छुरी, कॉयर मैट्रेस, एलईडी लाइट, किचन और टॉयलेट के सेरेमिक आइटम, स्टील, तांबे, एल्यूमीनियम के बर्तन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, साइकिल और इसके पार्ट्स, खेल के सामान, खिलौने वाली साइकिल, कार और स्कूटर, आर्ट वर्क, मार्बल/ग्रेनाइट ब्लॉक, छाता, वाकिंग स्टिक, लाईएश की ईंटें, कंघी.


इनपर 12 फीसदी टैक्स
फ्रोजन मीट प्रॉडक्ट्स, बटर, पैकेज्ड ड्राई फ्रूट्स, ऐनिमल फैट, सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन और सेल फोन जैसी जरूरी आइटम्स को 12 पर्सेंट के स्लैब में रखा गया है.


इनपर लगेगा 18 फीसदी टैक्स
फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेज, मिनरल वॉटर, टिशू, लिफाफे, नोट बुक्स, स्टील प्रॉडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.


इन पर लगेगा सबसे ज्यादा 28 फीसदी टैक्स
चुइंगगम, गुड़, कोकोआ रहित चॉकलेट, पान मसाला, वातित जल, पेंट, डीओडरन्ट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाइ, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकल, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और नौकाविहार को लग्जरी मानते हुए जीएसटी काउंसिल ने 28 फीसदी का टैक्स लगाने का फैसला लिया है.


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