Credit Card: ICICI, BoB के बाद इस बैंक के क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करना हुआ महंगा, देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज
Credit Card: पिछले कुछ महीनों में कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्डहोल्डर्स को झटका देते हुए रेंट पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूलने का फैसला लिया है. अब इस लिस्ट में एक और बैंक का नाम जुड़ गया है.
Credit Card Charges: भारत में बैंकिंग सिस्टम में कई बड़े बदलाव आए हैं. इसके साथ ही देश में क्रेडिट कार्ड यूजर्स (Credit Card Users) की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है. आजकल लोग यूटिलिटी बिल (Utility Bill) पेमेंट से लेकर रेंट, होटल के बिल आदि सभी तरह के पेमेंट के लिए क्रेडिट कार्ड (Credit Card) का इस्तेमाल करते हैं. क्रेडिट कार्ड कंपनी अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के कैशबैक ऑफर्स भी देते हैं .क्रेड (CRED), पेजैप (Payzapp), पेटीएम (Paytm) आदि जैसे कई प्लेटफॉर्म के जरिए आप आसानी से क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट कर सकते हैं. अगर आप भी अक्सर क्रेडिट कार्ड से अपना रेट अदा करते हैं तो यह खबर आपके काम की है.
एसबीआई कार्ड (SBI Card), बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक के बाद एक और बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करने पर एक्स्ट्रा चार्ज वसूलने का फैसला किया है. यह बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक (IDFC First Bank). अगर आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको रेंट देने पर 1 फीसदी शुल्क देना होगा. यह नियम 3 मार्च, 2023 से लागू हो जाएगा.
अबतक क्रेडिट कार्ड कंपनी कौन से चार्ज वसूलती थी?
आपको बता दें कि अभी तक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करने पर किसी तरह का चार्ज नहीं वसूल रही थी. इसके कारण बैंक के क्रेडिट कार्ड होल्डर्स पेटीएम, फोनपे, नो ब्रोकर, पेजैप, रेड जिराफ आदि जैसे कई प्लेटफॉर्म के जरिए आसानी से क्रेडिट कार्ड यूज करके अपना रेंट पेमेंट कर रहे थे. मगर ध्यान देने वाली बात ये है कि इन सभी प्लेटफॉर्म पर आपको अलग से सुविधा शुल्क (Convenience Fees) जरूर वसूलते हैं.
यह बैंक भी ले रहे हैं रेंट पेमेंट पर चार्ज
ध्यान देने वाली बात ये है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अलावा कई और बैंक है जो अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर्स से रेंट पेमेंट करने पर अलग से चार्ज वसूलते हैं. इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम शामिल है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह नियम 1 फरवरी, 2023 से लागू किया है.
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