(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Air India: एअर इंडिया पर लगा लाखों का जुर्माना, इस कारण डीजीसीए ने लिया एक्शन
DGCA Action: विमानन सेक्टर की नियामक डीजीसीए ने एअर इंडिया पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि वह फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग और क्रू की थकान को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का सही से पालन नहीं कर रही थी.
DGCA Action: टाटा ग्रुप (Tata Group) के स्वामित्व वाली एअर इंडिया (Air India) को शुक्रवार को तगड़ा झटका लगा है. उस पर विमानन सेक्टर की नियामक डीजीसीए (DGCA) ने फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग और क्रू की थकान को रोकने के लिए बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने के चलते 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग और क्रू से जुड़े नियमों का उल्लंघन हुआ
डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा है कि एअर इंडिया लिमिटेड का स्पॉट ऑडिट जनवरी, 2024 में किया गया था. इसमें पाया गया कि एयरलाइन फ्लाइट ड्यूटी टाइमिंग और क्रू से जुड़े नियमों का उल्लंघन कर रही है. फ्लाइट क्रू को लंबी दूरी की उड़ानों से पहले एवं बाद में और लेओवर के दौरान पर्याप्त आराम नहीं दिया जा रहा है. ऑडिट में कई ऐसे मामले भी पाए गए, जहां पायलटों ने अपने ड्यूटी टाइम से भी ज्यादा काम किया. इससे पहले डीजीसीए ने फरवरी में एक 80 वर्षीय यात्री की मौत के बाद एअर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. इसके अलावा जनवरी में एअर इंडिया पर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने के चलते 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा था.
एक मार्च को जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस
डीजीसीए के अनुसार, एअर इंडिया को 1 मार्च, 2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. उचित जबाव नहीं मिलने के बाद यह जुर्माना लगाया गया है. जनवरी में डीजीसीए ने फ्लाइट क्रू के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम से जुड़े नियमों में बदलाव किया था. इसमें वीकली रेस्ट को 48 घंटे, नाईट आवर्स में इजाफा और नाईट लैंडिंग को 6 से घटाकर 2 कर दिया गया था. नियमों में बदलाव से पहले एयरलाइन ऑपरेटर्स, पायलट एसोसिएशन समेत विभिन्न स्टेकहोल्डर्स से बात की गई थी.
जानिए क्या हैं डीजीसीए के नए नियम
- नए नियमों के तहत वीकली रेस्ट पीरियड को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया था ताकि फ्लाइट क्रू को पर्याप्त रेस्ट मिल सके.
- रात की परिभाषा बदल दी गई थी. अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक के समय को नाईट ड्यूटी में लाया गया है. पहले यह समय सुबह 5 बजे तक ही था.
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