Airlines Passengers: इंटरनेशनल फ्लाइट्स के उड़ान भरने के 24 घंटे पहले एयरलाइंस को यात्रियों के पीएनआर डिटेल्स कस्टम विभाग के साथ साझा करना होगा. इस कदम से कानून का उल्लंघन कर देश छोड़कर विदेश भागने वालों को रोकने में मदद मिलेगी. एयरलाइंस को यात्रियों के पीएनआर के अलावा नाम, पता, पेमेंट डिटेल्स भी शेयर करना होगा जिससे कस्टम विभाग को इनपर निगरानी रखने में मदद मिल सके.
वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने 8 अगस्त, 2022 को नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इफॉरमेशन रेग्युलेशन 2022 के नाम दिया गया है. इसके जरिए यात्रियों का रिस्क एनालसिस किया जाएगा जिससे आर्थिक अपराधियों और दूसरे अपराधियों के देश छोड़कर भागने और गैरकानूनी ट्रेड मसलन स्मलिंग को रोकने में मदद मिलेगी.
इसी के साथ भारत दुनिया के उन 60 देशों में शामिल हो गया जो इंटरनेशनल पैसेंजर का पीएनआर जुटाएगा. फिलहाल एयरलाइंस केवल यात्रियों के नाम, जिस देश के निवासी हैं और पासपोर्ट डिटेल्स शेयर इम्मीग्रेशन अथॉरिटी के साथ शेयर करते हैं. सरकार 2017 बजट में ही एयरलाइंस द्वारा पीएनआर शेयर करने का प्रस्ताव लेकर आई थी इसे लेकर अब नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
एयरलाइंस को देश में आने वाले और बाहर जाने वाले इंटरनेशनल फ्लाइट्स दोनों ही के यात्रियों के डिटेल्स शेयर करने होंगे जिसमें यात्रियों का नाम, बिलिंग-पेमेंट जानकारी, टिकट जारी करने की तारीख, एक पीएनआर पर यात्रा करने वाले अन्य यात्रियों की जानकारी, ट्रैवल एजेंसी, बैगेज इनफॉरमेशन, कोड शेयर इनफॉरमेशन शेयर करना होगा. माना जा रहा है कि डिफॉल्टरों के देश छोड़कर भागने से रोकने के लिए सरकार ये आदेश लेकर आई है. आपको बता दें 38 आर्थिक भगोड़े बीते कुछ सालों में देश छोड़कर भाग चुके हैं.
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