New Income Tax Rules From April 2023: चालू वित्त वर्ष (FY23) जल्दी ही समाप्त होने वाला है. अगले महीने के साथ ही नया वित्त वर्ष (FY24) शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही कई चीजों के नियम बदल जाएंगे. नये वित्त वर्ष में इनकम टैक्स से जुड़े कई नियम भी बदलने (Income Tax Rules Changes) वाले हैं, जिन्हें जान लेना जरूरी है.अभी फरवरी में पेश बजट (Union Budget 2023) में इन बदलावों का प्रस्ताव किया गया था. तो आइए जानते हैं कि आम टैक्सपेयर्स के लिए अगले चंद दिनों में क्या चीजें बदलने वाली हैं...
वेतनभोगियों के टीडीस में कमी
अगले महीने से नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगियों को फायदा होने वाला है. ऐसे लोगों के लिए अब टीडीएस की कटौती कम हो सकती है. ऐसे करदाता, जिनकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये से कम है और वे नई कर व्यवस्था को चुनते हैं, तो उन्हें कोई टीडीएस नहीं लगेगा. इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत अतिरिक्त छूट दी गई है.
लिस्टेड डिबेंचर्स पर टीडीएस
इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 193 कुछ प्रतिभूतियों के मामले में ब्याज के भुगतान पर टीडीएस से छूट देता है. अगर सिक्योरिटी डिमैटेरियलाइज फॉर्म में हुआ और किसी रिकोग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ, तो ऐसे मामलों में भरे गए ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा. इसे छोड़कर अन्य सभी भुगतान पर 10 फीसदी टीडीएस कटेगा.
ऑनलाइन गेम पर टैक्स
अगर आप भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं और रकम जीतते हैं तो अब इस पर भारी-भरकम टैक्स चुकाना होगा. इनकम टैक्स एक्ट के नए सेक्शन 115 बीबीजे के तहत अब इस तरह की जीती हुईरकम पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा. यह टैक्स टीडीएस के रूप में कटेगा.
यहां कम मिलेगा फायदा
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 और 54 एफ के तहत मिलने वाले फायदे नए वित्त वर्ष से कम हो जाएंगे. 01 अप्रैल से 10 करोड़ रुपये तक का कैपिटल गेन ही इन धाराओं के तहत छूट प्राप्त होगा. इससे ऊपर के कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन के लाभ के साथ 20 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा.
कैपिटल गेन पर ज्यादा टैक्स
एक अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी की बिक्री से हुए लाभ पर ज्यादा कैपिटल गेन टैक्स देना होगा. अब खरीदने या मरम्मत कराने के खर्च में सेक्शन 24 के तहत क्लेम किए गए ब्याज को शामिल नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही मार्केट-लिंक्ड डिबेंचर्स के ट्रांसफर, रिडेम्पशन या मैच्योरिटी से हुए कैपिटल गेन पर अब शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा.
गोल्ड को लेकर ये बदलाव
अगर आप अप्रैल महीने से फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को फिजिकल गोल्ड में कंवर्ट कराते हैं तो इस पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि इसका लाभ उठाने के लिए आपको कंवर्जन किसी सेबी रजिस्टर्ड वॉल्ट मैनेजर से कराना होगा.
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