आरबीआई ने कहा, बैंकों ने सिक्के लेने से मना किया तो होगी कार्रवाई
दरअसल काफी समय से आरबीआई के पास ये शिकायतें आ रही हैं कि दुकानदार समेत कई बैंक भी ग्राहकों से छोटे सिक्कों को लेने से मना कर रहे हैं. लिहाजा इससे ग्राहकों को परेशानी हो रही है.
नई दिल्लीः रिजर्व बैंक ने आज कहा कि बैंक ग्राहकों से किसी भी राशि का सिक्का लेने से मना नहीं कर सकते हैं. ऐसा करने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है.
आरबीआई ने कहा, हर तरह के वैध नोट और सिक्के लेने से बैंक द्वारा मना नहीं करने का बार-बार परामर्श जारी करने के बाद भी ऐसी शिकायतें आ रही हैं. उसने कहा कि बदलने या जमा के लिए सिक्के लेने से मना करने पर दुकानदारों व छोटे कारोबारियों समेत लोगों को बड़े स्तर पर दिक्कतें हो सकती हैं.
दरअसल काफी समय से आरबीआई के पास ये शिकायतें आ रही हैं कि दुकानदार समेत कई बैंक भी ग्राहकों से छोटे सिक्कों को लेने से मना कर रहे हैं. लिहाजा इससे ग्राहकों को परेशानी हो रही है. कई बैंकों के शीर्ष प्रबंधन स्तर के अधिकारी भी सिक्कों को लेने से मना करते देखे जा रहे हैं जिसके संज्ञान में आने के बाद आरबीआई ने ये चेतावनी जारी की है.
असल में कहा जा रहा है कि बैंकों के चेस्ट में सिक्कों की भरमार हो गई है और बैंकों के पास और सिक्के रखने के लिए जगह नहीं है. इसीलिए अधिकांश बैंक ग्राहकों से और सिक्कों के लेने से इंकार कर रहे हैं. आरबीआई का सिक्कों के जमा और निकासी का आदेश निकालने के बाद बैंक इसे पूरा कर पाने में असमर्थता जता रहे हैं और ग्राहकों के सिक्के लौटा रहे हैं. इसके चलते बैंकों में लेन-देन में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है.
ऐसे में जब आरबीआई ने दोबारा निर्देश जारी किए हैं तो बैंकों को अब ग्राहकों से सिक्के लेने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए. कुछ समय पहले ही आरबीआई ने 10 रुपये के सिक्कों को लेकर भी निर्देश जारी किए थे कि 10 के सभी 14 तरह के सिक्के वैध हैं और किसी को भी इन्हें लेने से इंकार नहीं करना चाहिए. आरबीआई को सिक्कों को लेकर बार-बार आदेश निकालने पड़ रहे हैं क्योंकि अक्सर कई सिक्कों के चलन में न रहने की अफवाहें सामने आती रहती हैं.