Motor Floater Insurance Policy : अगर आप एक से अधिक कार, बाइक का इस्तेमाल कर रहे है तो आपके लिए ये खबर सुकून भरी होगी. आपको बता दें कि आप अपनी हर गाड़ी के लिए अलग से मोटर इंश्‍योरेंस (Motor Insurance) पॉलिसी लेते है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है. अब आप एक ही बीमा पॉलिसी लेकर सभी वाहनों को इसमें कवर कर सकते है.


जारी हुआ नोटिफिकेशन 
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने इंश्‍योरेंस कंपनियों को मोटर फ्लोटर इंश्‍योरेंस पॉलिसी (Motor Floater Insurance Policy) लॉन्‍च करने की इजाजत दे दी है. इस बारे में IRDAI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.


क्या है पॉलिसी 
मोटर फ्लोटर पॉलिसी भी मेडीक्लेम की फ्लोटर पॉलिसी जैसी है. एक ही पॉलिसी में एक परिवार के सभी सदस्य को हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है. इसी तरह मोटर फ्लोटर पॉलिसी में एक व्‍यक्ति की सभी गाड़ियों को बीमा सुरक्षा मिलती है. बीमा जानकारों की माने तो फ्लोटर पॉलिसी शुरू होने से बीमा पर आने वाले कुल खर्च में कमी आई है. कंपनियां ज्‍यादा गाड़ियों का बीमा होने पर प्रीमियम कम लेती है.


ऐसा होगा जरूरी 
Motor Floater Policy मोटर फ्लोटर पॉलिसी खरीदने के लिए शर्त है कि सभी गाड़ी 1 ही व्यक्ति के नाम रजिस्टर्ड हो. एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी (General Insurance Company) के एग्जिक्यूटिव का कहना है कि एक पॉलिसी के तहत 5 गाड़ियों का बीमा होता है. लेकिन इसमें वाहन मालिक को अलग-अलग गाड़ी के बीमा की अलग-अलग एक्सपायरी तारीख और अलग-अलग प्रीमियम याद रखने की जरूरत नहीं है. फ्लोटर पॉलिसी टू व्‍हीलर और फोर व्‍हीलर दोनों के लिए ले सकते है.


ऐसे मिलेगा फायदा
Insurance Regulatory and Development Authority (IRDAI) के नोटिफिकेशन के बाद अब इंश्योरेंस कंपनियां (Insurance Company) मोटर फ्लोटर पॉलिसी के नियम और शर्तें बनाएंगी. जिसमे मोटर फ्लोटर पॉलिसी के तहत एक व्यक्ति के नाम जितने भी वाहन है, उन्हें बीमा में शामिल किया जाए. साथ ही इस पॉलिसी में प्रीमियम सस्‍ता होगा.



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