Reliance Power Share Price: रिलायंस ग्रुप के स्वामित्व वाले अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर को बड़ी राहत मिली है. सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) ने रिलायंस पावर पर सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए बोली लगाने पर जो बैन लगाया था उसे वापस ले लिया है. कंपनी ने बताया कि रिलायंस न्यू बेस लिमिटेड (Reliance NU BESS Limited) को छोड़कर रिलायंस और उसकी सब्सिडियरी कंपनियां सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सभी टेंडर में भाग ले सकेंगी.
रिलायंस पावर को मिली बड़ी राहत
स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइल किए गए रेगुलेटरी फाइलिंग में 3 दिसंबर 2024 को ये जानकारी दी गई कि रिलायंस पावर लिमिटेड पर लगाया गया प्रतिबंध नोटिस को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Solar Energy Corporation of India Limited) ने वापस ले लिया है. कंपनी ने एक बयान में कहा, 6 नवंबर 2024 को जारी किए पब्लिक नोटिस जिसमें ये बताया गया था कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस पावर और रिलायंस न्यू बेस लिमिटेड को अगले तीन सालों तक भविष्य में जारी होने वाले टेंडर में भाग लेने पर रोक लगा दी है.
रिलायंस पावर पर तत्काल प्रभाव से बैन हटा
रिलायंस पावर के मुताबिक इस मामले में कानूनी कार्यवाही के बाद, रिलायंस पावर पर टेंडर में भाग लेने पर लगाये गए प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है. कंपनी ने बताया कि प्रतिबंध नोटिस की वापसी के बाद भी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास अपने कानून के मुताबिक सभी कार्रवाई करने का अधिकार है. ऐसे में 6 नवंबर 2024 को जारी किया गया नोटिस सीमित सीमा तक के लिए संशोधित किया जाता है.
दिल्ली हाईकोर्ट से मिली राहत
दरअसल सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंड़िया ने फर्जी बैंक गारंटी के डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के मामले में भविष्य में जारी होने वाले उसके टेंडर्स में अगले तीन सालों तक रिलायंस पावर के भाग लेने पर रोक लगा दी है. हालांकि रिलायंस पावर ने तब कहा था कि कंपनी और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों ने ईमानदारी से काम किया है और वो धोखाधड़ी, जालसाजी और धोखाधड़ी की साजिश की शिकार हुई है. कंपनी ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराया था. सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन की कार्रवाई के बाद रिलायंस पावर के स्टॉक में तेज गिरावट देखने को मिली थी. लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलायंस पावर पर बैन लगाने के SECI के नोटिस पर रोक लगा दी.
ये भी पढ़ें