APY या NPS: अटल पेंशन योजना या नेशनल पेंशन सिस्टम दोनों ही सरकारी योजनाएं हैं, हालांकि इन दोनों में काफी अंतर हैं. अगर आप अपने रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित रकम चाहते हैं तो आपके पास कोई न कोई पेंशन योजना जरूर होनी चाहिए वर्ना बढ़ती महंगाई के दौर में काफी मुश्किलें आ सकती हैं. यहां हम दोनों स्कीमों के बारे मे बताएंगे जिनसे आप अपने लिए सही पेंशन योजना का चुनाव कर सकते हैं.
नेशनल पेंशन सिस्टम:
इस स्कीम को 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था पर 2009 में इसे निजी के कर्मचारियों के लिए भी खोला गया. इसके जरिए आप एक निश्चित समय के लिए निश्चित राशि को निवेश कर सकते हैं. इसे 18 साल से 55 वर्ष की आयु के लोगों के लिए लागू किया गया है. इसे भारत के नागरिक और एनआरआई ले सकते हैं. पेंशन के लिहाज से देखें तो ये निश्चित गारंटी वाली पेंशन स्कीम नहीं है क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड होती है. सरकारी सिक्योरिटीज, फिक्स्ड इंकम सिक्योरिटीज, गैर सरकारी सिक्योरिटीज के अलावा इक्विटी में भी इसका निवेश होता है.
NPS का सिस्टम समझें
एनपीएस में दो तरह के अकाउंट होते हैं जिनके नाम टियर 1 और टियर 2 हैं. दोनों में अंतर ये है कि 60 साल की उम्र तक टियर 1 अकाउंट से पैसा नहीं निकाला जा सकता है. टियर 2 अकाउंट में से सेविंग्स अकाउंट की तरह पैसा निकाल सकते हैं.
NPS की खास शर्त
एनपीएस की खास शर्त के मुताबिक इसमें कम से कम 40 फीसदी एन्यूटी लेना जरूरी है और ये रकम जितनी ज्यादा होगी, आपकी पेंशन की रकम भी उतनी ही ज्यादा होगी.
अटल पेंशन योजना:
अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी और इसमें एक निश्चित रकम पेंशन के तौर पर 60 साल की आयु के बाद मिलती है. अटल पेंशन योजना में सिर्फ भारत के निवासी ही निवेश कर सकते हैं. इसके धारक या सब्सक्राइबर्स अपने कंट्रीब्यूशन के आधार पर पेंशन की रकम का चुनाव कर सकता है जो 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक हो सकती है.
APY का सिस्टम समझें
अटल पेंशन योजना में एक खास बात ये है कि मैच्योरिटी से पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं. 60 साल की उम्र से पहले अकाउंट को बंद कराने का प्रावधान इसमें है पर 60 साल से पहले इसमें से पैसा नहीं निकाल सकते हैं. हालांकि सब्सक्राइबर की मौत हो जाने के बाद मैच्योरिटी से पहले ही पैसा निकाल लिया जा सकता है.
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