Ashneer Grover: दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अश्नीर ग्रोवर को इनकम टैक्स मामले में कोई राहत नहीं दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने अश्नीर ग्रोवर की वो अर्जी खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ जारी इनकम टैक्स नोटिस को चुनौती दी थी. अश्नीर ग्रोवर को ब्लैक मनी एक्ट के सेक्शन 8 के तहत आयकर विभाग ने 29 मई 2023 को इनकम टैक्स नोटिस जारी किया था.
दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक (Managing Director) अश्नीर ग्रोवर ने जो याचिका दायर की है, या तो उसे स्वैच्छिक रूप से वापस ले लिया जाए या फिर अदालत को इसे खारिज करना होगा. इसके बाद अश्नीर ग्रोवर की ओर से इस नोटिस के खिलाफ दायर अर्जी पर आगे कार्यवाही ना करने की मंशा के मद्देनजर इसे 'वापस ले लिया गया' मानकर खारिज कर दिया गया है.
अश्नीर ग्रोवर को जारी किया गया था नोटिस
मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिया है और अदालत की कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है. ब्लैक मनी (अनडिस्कलोज्ड फॉरेन इनकम एंड ऐसेट्स) एंड इंपोजीशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के तहत ये मामला चल रहा है और इसके अंतर्गत ही अश्नीर ग्रोवर को ये इनकम टैक्स नोटिस जारी किया गया था.
बता दें कि अश्नीर ग्रोवर ने ये याचिका केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय और इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के खिलाफ दायर की थी.
अश्नीर ग्रोवर ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स की कड़ी आलोचना की थी
कुछ दिन पहले भारतपे के को-फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने के जीएसटी काउंसिल के फैसले की कड़ी आलोचना की थी. इस दौरान वो ये भी कह गए कि इस समय स्टार्टअप फाउंडर्स को राजनीति में सक्रिय रूप से प्रवेश करना होगा और अपने उचित रीप्रेसेंटेशन को सुनिश्चित करना होगा वर्ना सरकार अन्य उद्योगों के साथ भी ऐसा ही करेगी.
ये भी पढ़ें
Gold Price Reduced: सोना हो गया है सस्ता, चांदी के भी खूब घटे दाम, चेक करें लेटेस्ट रेट्स