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Banking Rule: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ये नियम, जल्दी निपटा लें जरूरी काम, जानें क्या होंगे बदलाव

Banking Rules: RBI ने कहा हैं कि 1 अक्टूबर 2022 से टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्डहोल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार होगा.

Banking Rule and Regulations 2022: अगले महीने 1 अक्टूबर 2022 से बैंक से लेकर रोजमर्रा से जुड़े कई नियमों में कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं. वही सितंबर के महीने को खत्म होने में 5-6 दिन अभी समय बाकि है. हालाँकि इन बदलावों का असर अमीर और गरीब दोनों पर ही पड़ने वाला हैं. अगले महीने जिन नियमों में बदल किया गया हैं, उनमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी शामिल हैं. इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने डेडलाइन भी जारी कर दी है. इसके अलावा और कई अन्य विभागों द्वारा भी नियमों में बदलाव किए जाएंगे.

Card Tokenisation में बदलाव 
आपको बता दे कि 1 अक्टूबर 2022 से RBI का कार्ड-ऑन-फाइल टोकनाइजेशन (CoF Card Tokenisation) नियम बदलने वाला है. इस बारे में RBI ने कहा हैं कि टोकनाइजेशन सिस्टम में बदलाव आने के बाद कार्डहोल्डर्स के पेमेंट करने के अनुभव में सुधार होगा, साथ डेबिट कार्ड (Debit Card) व क्रेडिट कार्ड (Credit Card) के ट्रांजेक्शन पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित हो जाएंगे. आरबीआई की मानें तो ग्राहक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन, पॉइंट ऑफ सेल (POS) या ऐप पर ट्रांजैक्शन करेंगे, तो सभी डिटेल इनक्रिप्टेड कोड में सेव हो जाएगी.

आपकी डिटेल सर्वर पर सेव 
अभी तक जब हम किसी पीओएस, ऑनलाइन या ऐप पर डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसकी डिटेल कंपनी के सर्वर में सेव होती है. लेकिन जब भी आप दोबारा ऑनलाइन या ऐप पर पेमेंट करने चलते हैं, तो कंपनी आपसे पूरी डिटेल नहीं मांगती. वहां आपका खाता नंबर, कार्ड नंबर आदि पहले से मौजूद रहता है. बस आपको दोबारा सीवीवी दर्ज करके अपना पेमेंट हो जाता है. 1 अक्टूबर से ऐसा नहीं होगा क्योंकि कंपनी के सर्वर में कोई डेटा स्टोर नहीं रहेगा. कार्ड से जुड़ी हर जानकारी उन्हें एनक्रिप्टेड कोड में मिलेगी जिसे पढ़ा नहीं जा सकेगा.

ये हैं नए नियम 
भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट कंपनियों को ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का डेटा स्टोर करने से मना कर दिया है. पेमेंट कंपनियों को अब कार्ड के बदले एक वैकल्पिक कोड दिया जाएगा, जिसे टोकन (Token) नाम दिया है. ये टोकन यूनिक होंगे और कई कार्ड्स के लिए एक ही टोकन से काम चल जाएगा. यह लागू हो जाने के बाद ऑनलाइन पेमेंट के लिए सीधे कार्ड का इस्तेमाल न कर, यूनिक टोकन यूज करना होगा.

नहीं मिलेगा अटल पेंशन योजना का लाभ 
सरकार की सबसे लोकप्रिय पेंशन योजनाओं में से एक अटल पेंशन योजना है. इस योजना में निवेश करने वालों को 5000 रुपए तक की मासिक पेंशन मिलती है. इस योजना में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. नए नियमों के तहत अब इनकम टैक्स का भुगतान (Taxpayers) करने वाले लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं. यह नया नियम 1 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा. ऐसे में टैक्सपेयर्स के पास अभी भी अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने का मौका है. 30 सितंबर तक आप टैक्सपेयर हैं तो भी इसमें निवेश कर सकते हैं. मौजूदा नियम के अनुसार 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक सरकार की इस पेंशन योजना से जुड़ सकता है, भले ही वह इनकम टैक्स भरता हो या नहीं.

डीमैट अकाउंट होगा सुरक्षित 
आप अगर डीमैट अकाउंट होल्डर हैं. इसके स्टॉक मार्केट में शेयरों की खरीद या बिक्री करते हैं. तो ये ख़बर आपके लिए बहुत काम की है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 14 जून को एक सर्कुलर जारी किया था. जिसमें डीमैट अकाउंट होल्डरों के लिए 30 सितंबर, 2022 तक टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना बहुत ही जरूरी हैं. अगर आप टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल नहीं करेंगे तो आप 1 अक्टूबर 2022 से अपने डीमैट अकाउंट को लॉग-इन नहीं कर पाएंगे. नए सर्कुलर के अनुसार एनएसई (NSE) का कहना हैं कि खाताधारक को अपनी डीमैट अकाउंट में लॉन-इन करने के लिए एक ऑथेंटिकेशन फैक्टर के रूप में बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करना होगा. दूसरा तरीका नॉलेज फैक्टर है. यह पासवर्ड, पिन या कोई पॉजेशन फैक्टर होता है, जिसकी जानकारी सिर्फ यूजर को होती है.

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