उत्तर प्रदेश में रहते हैं और घर खरीदने जा रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. दरअसल, यूपी सरकार ने स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को लेकर नियमों में बदलाव किए हैं. इस बदलाव का सीधा असर घर खरीदारों की जेब पर पड़ेगा. चलिए, आपको इस नए नियम की पूरी जानकारी देते हैं. इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि इसका असर घर घरीदारों की जेब पर कैसे पड़ेगा.
नियम में क्या बदलाव हुए हैं
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए जो नए नियम बनाए हैं उसके तहत, होमबायर्स को घर की कुल कीमत का 10 फीसदी पेमेंट करने के बाद 6 फीसदी स्टांप ड्यूटी और 1 फीसदी रिजस्ट्रेशन चार्ज भी तुरंत ही देना होगा. इसके अलावा अगर आपकी डील किसी स्थिति में कैंसल हो जाए तो आपको स्टांप ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्ज का पैसा वापिस मिलेगा या नहीं इस पर भी कुछ साफ नहीं है.
पहले क्या होता था
इस नियम से पहले जब कोई खरीदार घर खरीदता था तो उसे प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पहले सिर्फ घर की कुल कीमत का 10 फीसदी ही चुकाना पड़ता था. जबकि, 6 फीसदी स्टांप ड्यूटी और 1 फीसदी रजिस्ट्रेशन चार्ज उसे तब देना होता था, जब प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार हो जाता था. लेकिन, अब ऐसा नहीं है. सरकार के नए नियम के तहत, फ्लैट की कुल कीमत का 10 फीसदी तो देना ही होगा, लेकिन इसके बाद बिल्डर-बायर एग्रीमेंट को रजिस्टर भी कराना होगा. यह अब आनिवार्य कर दिया गया है.
गुरुग्राम में भी महंगी हुई प्रॉपर्टी
आपको बता दें, 1 दिसंबर से गुरुग्राम में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं. दरअसल, 1 दिसंबर से गुरुग्राम में कमर्शियल, एग्रीकल्चर और रेसीडेंशियल प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन रेट में बदलाव देखा जाएगा. राज्य सरकार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इसके लिए फाइनल मंजूरी मिल चुकी है. ये बदलाव 31 मार्च तक लागू रहेंगे.
अब गुरुग्राम वासियों को जमीन-मकान-दुकान में निवेश के लिए जाहिर तौर पर ज्यादा रकम खर्च करनी होगी. इन नए रेट को लागू करने की जानकारी डिप्टी कलेक्टर की ओर से जारी कर दी गई है. हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले यहां कलेक्टर सर्किल रेट में इजाफे का ऐलान किया था और इसके बाद ही गुरुग्राम में प्रॉपर्टी महंगी होने का अंदाजा लगा लिया गया था.
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