मुंबई: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने लाइसेंसिंग शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण बंधन बैंक को नई ब्रांच खोलने से रोक दिया है. साथ ही इसके सीईओ चंद्रशेखर घोष की सैलरी को फ्रीज करने का भी आदेश दिया है. अब बंधन बैंक बिना आरबीआई के परमिशन के देश में कोई ब्रांच नहीं खोल पाएगा.


लाइसेंस के तय मानकों को पूरा नहीं कर पाया बैंक
बंधन बैंक ने कहा कि बैंक नॉन-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के शेयरहोल्डिंग को 40 फीसदी तक कम नहीं कर पाया है जबकि लाइसेंस में यह भी एक शर्त थी. इस वजह से अब बंधन बैंक की नई ब्रांच खोलने की साधारण मंजूरी को रोक दिया गया है.


बैंक के एमडी और सीईओ की सैलरी को भी फ्रीज कर दिया गया है. हालांकि बैंक ने कहा है कि वो एनओएफएचसी के शेयरहोल्डिंग को 40 फीसदी तक लाने के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी का पालन करने के लिए कदम उठा रहे हैं. बैंक इस मामले को लेकर लगातार आरबीआई के साथ संपर्क में है.


देश भर में  कुल 937 शाखाएं हैं
बंधन बैंक को आरबीआई ने अप्रैल 2014 में स्थापना के लिए सशर्त मंजूरी दे दी थी. बैंक की वेबसाइट के मुताबिक, देश में बंधन बैंक की कुल 937 शाखाएं हैं. ये बैंक 2015 से ऑपरेशनल है. इसका मुख्यालय कोलकाता में है, इसकी शुरुआत 2001 में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रूप में हुई थी, रिजर्व बैंक से इसे 2014 में बैंकिंग लाइसेंस मिला था. हालिया, घटनाक्रम से बीएसई पर 0.78 फीसदी की गिरावट के साथ बैंक के शेयर 565 रुपये पर बंद हुए.


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