Bank Rules For Death Claim: देश में बैंकिंग व्यवस्था (Banking Facility) का दायरा बहुत तेजी से बढ़ा है. प्रधानमंत्री जनधन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत देशभर में कुल 44.5 करोड़ खाते खुले हैं. ऐसे में लोगों आजकल घरों में पैसा रखने के बजाय बैंकों में खाता रखना पसंद करते हैं. हम जब भी बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं तो हमें एक फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है. इस फॉर्म में ग्राहक से उसकी सभी निजी जानकारी ली जाती हैं और डिटेल्स फिल किया जाता है.


फॉर्म फिल करते वक्त ग्राहक से नॉमिनी के बारे में भी जानकारी ली जाती है. किसी भी खाते खोलते वक्त नॉमिनी की जानकारी जरूर फिल करें. अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में  खाते में जमा पैसा नॉमिनी (Nominee) को दे दिया जाता है. कई बार लोग अपने खाते के नॉमिनी को फील नहीं करते हैं. ऐसे में खाते में जमा पैसे को क्लेम करने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है. हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके खाते में जमा पैसों का क्या होता है-


नॉमिनी को मिलेगी रकम
आपको बता दें कि अगर किसी खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में खाते में जमा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है. खाते का डेथ क्लेम करने के लिए नॉमिनी को अकाउंट होल्डर का डेथ सर्टिफिकेट (Death Certificate) और अपना आईडी प्रूफ (ID Proof) दिखाना होगा. इसके बाद बैंक खाते में जमा सारा पैसा नॉमिनी को दे दिया जाएगा.


नॉमिनी न होने पर इसे मिलेगा पैसा
अगर खाताधारक ने अपने खाते में नॉमिनी का नाम फिल नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने के बाद उसके कानूनी वारिस खाते में जमा पैसे निकाल सकते हैं. इसमें पति, पत्नी और बच्चे शामिल हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र (Succession Certificate) बैंक में जमा करना होगा. इसके बाद बैंक खाते में जमा पैसे कानूनी उत्तराधिकारी को दे देगा, लेकिन यह प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है. ऐसे में हर अकाउंट होल्डर को अपने खाते में नॉमिनी का नाम जरूर फिल करना चाहिए. 


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