बैंक खाताधारक जल्द दे सकेंगे खाते में 4 नॉमिनी के नाम, लोकसभा में पेश बैंकिंग कानून संशोधन बिल में प्रावधान
Bank Account Nominee: बैंकों में करीब 78000 करोड़ रुपये ऐसे जमा है जिनका कोई दावेदार नहीं है. नॉमिनी की संख्या बढ़ाने से इस समस्या निजात मिलेगी.
Banking Laws Amendment Bill 2024: बैंक खाताधारक (Bank Account Holders) आने वाले दिनों में अपना खाते में चार नॉमिनी के नाम घोषित कर सकेंगे जिससे उनकी मृत्यु होने के बाद खाते में जमा रकम को सभी नॉमिनी को दिया जा सके. वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 को पेश किया है जिसमें बैंक खाताधारकों को चार नॉमिनी के नाम देने का प्रावधान किया गया है.
खाताधारक नॉमिनेट कर सकेंगे 4 नॉमिनी
बैंकिंग रेग्यूलेशन संशोधन विधेयक 1949 के सेक्शन 45ZA के प्रस्ताव के मुताबिक बैंक खाताधारक एक से अधिक और ज्यादा से ज्यादा चार नॉमिनी बना सकेंगे. बिल के मुताबिक खाताधारक 4 से ज्यादा नॉमिनी के नाम घोषित नहीं कर सकेंगे. खाताधारक को हर नॉमिनी के नाम के आगे डिपॉजिट रकम के अनुपात जो उसे मिलेगा उसे घोषित करना होगा. खाते में जमा पूरे रकम के लिए नॉमिनी का नाम देना होगा. अगर बैंकिंग कंपनी में जमा डिपॉजिट रकम के मिलने से पहले किसी नॉमिनी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उस नॉमिनी का नॉमिनेशन रद्द हो जाएगा और उस नॉमिनी के पक्ष में जो रकम डिपॉजिट होगा उसे ऐसे माना जाएगा जैसे उस डिपॉजिट के अनुपात के लिए कोई नॉमिनेशन किया ही नहीं गया था.
अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की समस्या से मिलेगी डिपॉजिट
बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 के जरिए नॉमिनी की संख्या को बढ़ाये जाने के मकसद को देखें तो बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है. मार्च 2024 तक बैंकों में करीब 78,000 करोड़ रुपये ऐसे जमा है जिनका कोई दावेदार नहीं है. यही वजह है कि खाताधारकों को विकल्प दिया जा रहा है कि वो एक से ज्यादा नॉमिनी का नाम दे सकें. इससे अनक्लेम्ड डिपॉजिट की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और सही नॉमिनी को अकाउंट में जमा रकम को दिया जा सकेगा.
लोकसभा में पेश हुआ बैंकिंग कानून संशोधन बिल
बिल के प्रावधान के मुताबिक, बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, दि बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949, दि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज (एक्यूजीशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट 1970 और बैंकिंग कंपनीज ( एक्यूजीशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग) एक्ट 1980 को संशोधन करने का प्रस्ताव है. पिछले हफ्ते 2 अगस्त, 2024 को कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दी थी.
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