Bank Nominee: अब प्रॉपटी के बंटवारे में नहीं कोई झंझट, बैंक के इस नए नियम से ग्राहकों को मिली बड़ी राहत
Banking Rules: बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 लोकसभा में पास होने के बाद बैंक अकाउंट होल्डर खाते में एक की जगह चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे.
Bank Nominee: बैंक खाताधारक अपने बैंक अकाउंट में अब एक नहीं, बल्कि चार नॉमिनी जोड़ सकेंगे. यानी कि खाताधारक एक की जगह चार लोगों को नॉमिनी बना सकेंगे. ग्राहकों को बेहतर अनुभव व उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया गया. इस प्रावधान के तहत अब सिर्फ बैंक खातों के लिए ही नहीं, बल्कि बैंक लॉकरों और अन्य बैंकिंग सुविधाओं के लिए आप एक की जगह चार नॉमिनी बना सकेंगे.
अकाउंट में जमा धनराशि को बांटने में होगी सुविधा
अब तक बने नियम के तहत बैंक खातों (सेविंग्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट) के लिए एक ही व्यक्ति को नॉमिनी बनाए जाने का नियम था, लेकिन अब बैंक खाताधारक यह तय कर सकेंगे उनके अकाउंट में जमा हुई धनराशि का बंटवारा किसे और कितना होना है. इससे बैंक को भी खाते में जमा हुए अमाउंट को बांटने में सुविधा होगी.
कानूनी विवाद के झंझट से छुटकारा
पहले बने नियम में अगर अकाउंट होल्डर से पहले नॉमिनी की मौत हो जाती थी, तो जमा हुई धनराशि को ट्रांसफर करने में परेशानी आती थी. दूसरे किसी नॉमिनी या वसीयत के अभाव में कानूनी प्रक्रियाओं के चलते धन के हस्तांतरण में देरी होती थी.
10 साल या उससे अधिक समय से बचत या चालू खातों में पड़े पैसों पर अगर कोई दावा नहीं करता, तो बैंक उस लावारिस डिपॉजिट को डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में डाल देता है. एक की जगह चार नॉमिनी होने से बैंक को अकाउंट में जमा हुई रकम को बांटने में किसी कानूनी विवाद का भी सामना नहीं करना पड़ेगा.
- जॉइंट नॉमिनी- इसमें अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर प्रॉपर्टी का हक पहले फर्स्ट होल्डर को और इसके बाद बाकी के नामित व्यक्तियों को मिलता है.
- सक्सेसिव नॉमिनेशन- इसमें पहले नामित हुए व्यक्ति की मृत्यु होने पर डिपॉजिट क्रमानुसार बाकी के नामित हुए व्यक्तियों को ट्रांसफर हो जाता है जैसे कि अकाउंट होल्डर की मौत के बाद उनकी पत्नी को प्रॉपर्टी का हक मिलता है, पत्नी के बाद बेटे और बेटे के बाद बेटी हकदार होती है.
नॉमिनी की संख्या बढ़ाने के कई फायदें
बैंक खातों में नॉमिनी की संख्या बढ़ाने के फैसले से ग्राहकों को कई फायदे होंगे जैसे कि सबसे पहले तो इससे उत्तराधिकारियों के बीच विवाद कम होगा. साथ ही ग्राहकों के वित्तीय सुरक्षा को अधिक मजबूती भी मिलेगी.
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