इनकम टैक्स रिफंड के लिए बैंक अकाउंट का प्री-वैलिडेशन जरूरी, घर बैठे ऐसे करें यह काम
बैंक अकाउंट के प्री-वैलिडेशन के लिए जरूरी है कि आपका पैन (PAN) बैंक अकाउंट से लिंक हो.
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का वक्त आ गया है. अगर इनकम टैक्स विभाग ने आपसे ज्यादा टैक्स ले लिया है और आपको रिफंड मिलना है जरूरी है आप अपना बैंक अकाउंट पहले से वैलिडेट करा लें. इनकम टैक्स का सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर यानी CPC इसी अकाउंट में आपको रिफंड भेजेगा. आप अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन भी प्री-वैलिडेट कर सकते हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुद एक वीडियो अपलोड कर इसकी जानकारी दी है कि कैसे आप अपना बैंक अकाउंट घर बैठे वैलिडेट कर सकते हैं. आइए देखते हैं कि इनकम टैक्स रिफंड के लिए जरूरी बैंक-अकाउंट री-वैलिडेशन को आप किस तरह अंजाम दे सकते हैं.
- सबसे पहले इनकम टैक्स इंडिया की इनकम टैक्स फाइलिंग की वेबसाइट ( www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाकर लॉग इन करें. यूजर आईडी से इसे खोलें. यूजर आईडी आपका पैन नंबर होगा.
2. लॉगइन के बाद प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाएं और यहां प्री-वैलिडेट योर बैंक अकाउंट का ऑप्शन चुनें.
3. अगर आपका कोई दूसरा बैंक अकाउंट पहले से वैलिडेट है तो यह स्क्रीन पर दिखेगा. अगर कोई खाता वैलिडेट नहीं है और आप चाहते हैं कि इसमें रिफंड आए तो ऐड (Add) क्लिक करें.
4.Add क्लिक करते ही नया पेज खुलेगा. इसमें आपको बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी (IFSC) , बैंक का नाम, मोबाइल नंबर, बैंक ब्रांच का नाम, ई-मेल आईडी भरने होंगे. उसी मोबाइल नंबर को भरें जो आप बैंक के साथ ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल करते हैं.
5.अब आप प्री-वैलिडेट (Pre Validate) पर क्लिक करें. स्क्रीन पर प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट रिकवेस्ट सबमिट होने का मैसेज आएगा. आपके मेल पर और एसएमएस पर इसका स्टेटस आ जाएगा. आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट में प्रोफाइल सेटिंग्स ऑप्शन पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं.
बैंक अकाउंट के प्री-वैलिडेशन के लिए जरूरी है कि आपका पैन (PAN) बैंक अकाउंट से लिंक हो. इसके बगैर रिफंड आपके बैंक खाते में नहीं आएगा.