Bank Lockers: बैंक लॉकर के लिए भी दिया जा सकेगा चार नॉमिनी का नाम, बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 में प्रावधान
Bank Lockers Update: ऐसे कई मामले देखने में आया है कि लॉकर हायर करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई है लेकिन किसी और को लॉकर एक्सेस करने के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया था.
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Bank Lockers: अगर एक या उससे ज्यादा व्यक्तियों ने बैंक में लॉकर हायर किया हुआ है तो ऐसे लोग बैंक के लॉकर को एक्सेस करने के लिए एक या ज्यादा से ज्यादा चार लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं. केंद्र सरकार ( Central Government) संसद (Parliament) में विधेयक (Bill) को पारित कराकर ये नियम बनाने जा रही है. शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने लोकसभा (Loksabha) में बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 (Banking Laws Amendment Act 2024) पेश किया है जिसमें ये प्रावधान किया गया है.
बैंकिंग रेग्यूलेशन संशोधन विधेयक 1949 (Banking Regulation Act Of 1949) के सेक्शन 45ZE के प्रस्ताव के मुताबिक अगर एक या उससे ज्यादा व्यक्तियों ने बैंकिंग कंपनी से लॉकर हायर किया हुआ है जो सेफ डिपॉजिट वॉल्ट में स्थित है या कहीं और है तो एक या उससे ज्यादा व्यक्ति मिलकर एक या उससे ज्यादा चार लोगों तक नॉमिनेट कर सकते हैं. जिससे लॉकर हायर करने वाले व्यक्ति या सभी व्यक्तियों के निधन हो जाने पर बैंकिंग कंपनी नॉमिनेट किए गए व्यक्ति को बैंक के लॉकर का एक्सेस दे सकें और ये उन्हें ये अधिकार हो कि लॉकर में मौजूद चीजों को वो ले जा सके.
बिल के प्रावधान के मुताबिक एक से ज्यादा लोगों को बारी-बारी से नॉमिनेट किया जा सकता है लेकिन एक बार में एक ही नॉमिनी का नाम इफेक्टिव होगा. पहले नॉमिनी का नाम तभी तक मान्य रहेगा जब तक वो जीवित है. पहले नॉमिनी की मृत्यु के बाद ही दूसरे नॉमिनी का नॉमिनेशन अस्तित्व में आएगा. उसके बाद जिन नॉमिनी का नाम है पहले के सभी नॉमिनी की मृत्यु के बाद उसे नॉमिनी माना जाएगा. यानि जिस आर्डर में नॉमिनी का नाम दिया हुआ है उसी प्रकार से ये लागू होगा. जिन मामलों में नॉमिनेशन का आर्डर नहीं दिया हुआ है ऐसे मामलों में जिस क्रम में नाम लिखा होगा उसी क्रम में नॉमिनेशन मान्य होगा.
इस बिल में ये भी प्रावधान है कि बैंक खाताधारक एक से अधिक और ज्यादा से ज्यादा चार लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं. बिल के प्रावधानों के मुताबिक खाताधारक 4 से ज्यादा नॉमिनी के नाम घोषित नहीं कर सकेंगे. खाताधारक को हर नॉमिनी के नाम के आगे डिपॉजिट रकम के अनुपात जो उसे मिलेगा उसे घोषित करना होगा. खाते में जमा पूरे रकम के लिए नॉमिनी का नाम देना होगा. नॉमिनी की संख्या को बढ़ाने से बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी और सही नॉमिनी को अकाउंट में जमा रकम दिया जा सकेगा.
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