Locker New Rule: नए साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में बैंक से लेकर लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित कई नियमों में बदलाव हुआ है. कुछ मामले में राहत मिली है तो कुछ पर महंगाई का बोझ बढ़ा है. इसी तरह का एक नियम बैंक लॉकर संबंधित भी है. अगर आप बैंक के लॉकर का इस्तेमाल करते हैं तो जान लीजिए आरबीआई ने बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव किया है. 


कई बैंक ग्राहकों को अलर्ट करने के लिए एसएमएस भेज रहे हैं. पंजाब नेशनल बैंक की ओर से ग्राहकों को भेजे गए एक मैसेज में कहा गया है कि न्यू लॉकर एग्रीमेंट आरबीआई के दिशा निर्देश के मुताबिक लागू किया जा रहा है. साथ ही ग्राहकों से एग्रीमेंट नहीं होने के अपडेट भी ली जा रही है. यह अपडेट आप एसएमएस या ईमेल पर नहीं देकर बैंक जाकर दे सकते हैं और नया एग्रीमेंट करा सकते हैं. 


1 जनवरी 2023 से नया लॉकर एग्रीमेंट


अगर आप बैंक का लॉकर किराए पर ​लिया है या फिर बैंक लॉकर का इस्तेमाल करने की योजना है तो बैंक लॉकर के इस नए नियम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. आरबीआई ने 8 अगस्त को ही इसे लेकर ​गाइडलाइन जारी किया था. इसके अनुसार, अगर ग्राहक के किसी भी सामान को नुकसान पहुंचता है तो यह बैंकों की जिम्मेदारी होगी. साथ ही ग्राहकों से 31 दिसंबर तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट साइन कराना होगा. साथ ही ग्राहकों को लॉकर के नियमों में बदलाव की जानकारी SMS और अन्य माध्यम से देनी होगी.


बैंक को देना होगा मुआवजा 


नए नियम के तहत अगर कोई नुकसान होता है तो यह जिम्मेदारी सीधे तौर पर बैंक की होगी और उसे मुआवजा देना होगा. अगर नुकसान बैंक कर्मचारी के धोखाधड़ी के कारण हुआ है तो लॉकर के किराए के 100 गुना तक पैसा बैंक को देना होगा. हालांकि प्राकृतिक आपदा या अन्य चीजों से लॉकर प्रभावित होता है तो बैंक मुआवजा का जिम्मेदार नहीं होगा. 



नॉमिनी को मिलेगी सुविधा 


अगर किसी कारण वश लॉकर की सुविधा लेने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है तो इस स्थिति में नए एग्रीमेंट के अनुसार नॉमिनी को लॉकर की सुविधा दे दी जाएगी. अगर वह इस लॉकर को आगे रखना चाहता है तो उसे बैंक से संपर्क करना होगा और अगर निकालना चाहता है तो वह इसका दावेदार होगा.


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