Bank Account Rules: पिछले कुछ सालों में सरकार ने गांव से लेकर शहरों तक की आबादी को बैंकिंग व्यवस्था (Banking Rules) से जुड़ने पर बहुत ज्यादा जोर दिया है. जन-धन योजना (Jan Dhan Yojana) के तहत तहत 44.58 करोड़ खाते अलग-अलग बैंकों में खोले गए हैं. इससे गरीब और कमजोर आय वर्ग की भी पहुंच बैंकों तक हुई है. लोग अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बैंकों में सेविंग के तौर पर रखते हैं. लेकिन, खाताधारक की अचानक मौत पर कई बार यह लोगों को समझ में नहीं आता है कि यह धन राशि का असली हकदार कौन होगा?
खाताधारक की मृत्यु पर खाते में जमा राशि के लिए यह है नियम
बैंक अकाउंट (Bank Account) खोलते वक्त ही आपसे फॉर्म पर नॉमिनी को फील (Nominee in Bank Account) करने का ऑप्शन भरने को कहा जाता है. ऐसे में किसी भी खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके अकाउंट में जमा राशि पर अधिकार नॉमिनी को होता है. वह बैंक में आकर सारे पैसे निकाल कर अकाउंट बंद कर सकता है. नॉमिनी होने पर खाताधारक की मृत्यु होने पर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है.
नॉमिनी न होने पर क्या है नियम
आपको बता दें कि कई बार खाताधारक अपने अकाउंट में किसी तरह के नॉमिनी को दर्ज नहीं करते हैं. ऐसे में अकाउंट में जमा राशि निकाला थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन, इसके लिए भी आरबीआई (RBI) ने कुछ नियम स्पष्ट किये हैं. इसके मुताबिक अगर किसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसके सभी उत्तराधिकारियों को इस पैसे के लिए क्लेम करना पड़ेगा. इसके लिए उत्तराधिकारी को उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र (Succession Certificate) दिखाना जरूरी होता है. इससे उस व्यक्ति की पहचान खाताधारक के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में होती है. लेकिन, बता दें कि यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है. उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र दिखाकर अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं.
ज्वाइंट अकाउंट का यह है नियम
आपको बता दें कि अगर खाताधारक ने अपने अकाउंट को किसी के साथ ज्वाइंट खोला है तो किसी एक खाताधारक की मृत्यु पर दूसरे को सारे पैसे मिल जाते हैं. दूसरा खाताधारक बिना किसी परेशानी के सारे पैसे निकाल सकता है.
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