Belated ITR Filing Deadline: वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन करीब आ रही है. आप इस काम को 31 दिसंबर, 2023 तक पूरा कर सकते हैं. दरअसल, जिन इनकम टैक्सपेयर्स ने 31 जुलाई, 2023 तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, वे दिसंबर तक लेट फीस के साथ इसे जमा कर सकते हैं. इसके साथ ही अगर आपके मूल आईटीआर में कोई गलती है तो उसे भी अपडेट किया जा सकता है.
आईटीआर फाइल न करने पर हो सकती दिक्कत
FY 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का यह आखिरी मौका है. अगर आप ऐसा करने से चूकते हैं तो आपको इनकम टैक्स नोटिस जैसी कई गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इसके साथ ही ऐसे करदाता पर टैक्स देनदारी का 50 फीसदी से लेकर 200 फीसदी तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 23F के मुताबिक 5 लाख रुपये से कम की सालाना इनकम वाले लोगों को लेट आईटीआर फाइल करने के लिए 1,000 रुपये बतौर जुर्माना देना होगा. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक के सालाना इनकम वाले लोगों को 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
बिलेटेड आईटीआर फाइल करने का तरीका-
- लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने का तरीका बेहद आसान है.
- इसके लिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करें.
- यहां इनकम टैक्स रिटर्न का मेन्यू चुनें और एसेसमेंट ईयर और वित्त वर्ष का चुनाव करें.
- इसके बाद New Filing के विकल्प को चुन लें और फिर Individual के विकल्प को चुनें.
- फिर यहां आपको आईटीआर फॉर्म-1 चुनना होगा और फिर Lets Gets Started पर क्लिक करें.
- फिर आपके इनकम टैक्स के पूरे डिटेल्स आपके सामने खुल जाएगा.
- सभी को चेक करके Proceed to Validation पर क्लिक करें.
- आगे अपनी इनकम के हिसाब से पेनाल्टी देकर आपने ई-फाइलिंग के प्रोसेस को पूरा कर दें.
ई-वेरिफिकेशन भी पूरा करना है आवश्यक
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल होने के बाद ई-वेरिफिकेशन को पूरा करना आवश्यक है. इन काम को रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के भीतर करना आवश्यक है. ऐसा न करने पर आपके आईटीआर को प्रोसेस नहीं किया जाएगा. इससे आपके आईटीआर फाइल की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी.
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