ITR Deadline: आईटीआर नहीं भर पाए लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थीं. पांच हजार रुपये जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर भरने की अंतिम तारीख थी. ऐसे लोग 31 दिसंबर तक अगर चूक जाते तो उन्हें इनकम टैक्स रिबेट की सभी सुविधाओं से वंचित होना पड़ता. इसके अलावा उन्हें भारी-भरकम इनकम टैक्स भी अदा करना पड़ता. पर अब चिंता की कोई बात नहीं है.
आयकर विभाग ने ऐसे लोगों की परेशानी का ख्याल करते हुए बिलेटेड आईटीआर भरने की समय-सीमा 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है. यह रियायत केवल इंडिविजुअल करदाताओं के लिए है. जो लोग समय-सीमा के अंदर पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर चुके हैं, उन्हें भी अगर जरूरत हो तो वे रिवाइज्ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
टैक्सपेयर्स को गई है सूचना, रिवाइज करें आईटीआर
बहुत सारे टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से यह सूचना भी भेजी गई है कि उनका आईटीआर एनुअल ट्रांजेक्शन से मेल नहीं खा पा रहा है. इसलिए वे अपने आईटीआर में सुधार कर लें. ऐसे लोगों के लिए यह बढ़िया मौका है. बिलेटेड आईटीआर भरने की तारीख ऐसे लोगों के लिए बढ़िया मौका है. वे अपने आईटीआर को चेक कर उसमें सुधार कर सकते हैं.
अगर कोई ट्रांजेक्शन उसमें छूट गया है या उसके बारे में गलत रिपोर्टिंग हो गई है तो बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर उसमें सुधार कर सकते हैं. ज्ञात हो कि इंडिविजुअल के लिए आईटीआर फाइल करने की ओरिजिनल डेडलाइन 21 जुलाई तक ही थी. जुर्माने के साथ आईटीआर फाइल करने की तारीख 31 दिसंबर थी. अब उसे बढ़ाकर 15 जनवरी किया गया है.
बांबे हाईकोर्ट ने दिया था आदेश
सीबीडीटी की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय-सीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी गई है. बांबे हाईकोर्ट ने भी 20 दिसंबर को सीबीडीटी को बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर से आगे बढ़ाने का आदेश दिया था.