Belated ITR Filing: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने का आज आखिरी मौका, इनकम टैक्स विभाग ने जारी किया अलर्ट!
Belated ITR Filing: एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है. इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए अलर्ट जारी किया है.
Belated ITR Filing Deadline: वित्त वर्ष 2022-23 और एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन आज खत्म हो रही है. ऐसे में इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए अलर्ट जारी करके 31 दिसंबर, 2023 तक लेट फीस के साथ आईटीआर दाखिल करने को कहा है. विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बारे में लिखा कि टैक्सपेयर्स ध्यान दें! एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने का आपके पास आखिरी मौका है. 31 दिसंबर तक इस काम को जल्द से जल्द निपटा लें.
इनकम टैक्स विभाग ने टैक्सपेयर्स को दी सूचना
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई ऐसे टैक्सपेयर्स की पहचान की है, जिन्होंने बड़ी संख्या में वित्तीय ट्रांजैक्शन किए हैं, लेकिन अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है. इस तरह के करदाताओं की पहचान करके उन्हें SMS के जरिए जानकारी दे दी गई है. अगर आप आपको भी इनकम टैक्स विभाग का मैसेज प्राप्त हुआ है तो आज ही लेट फीस के साथ आईटीआर दाखिल कर दें.
Kind Attention Taxpayers!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 29, 2023
Here's your last and final call to file your ITR for A.Y. 2023-24 by 31st December, 2023.
Hurry!#FileNow.
For more information, please visit https://t.co/uv6KQUbXGv pic.twitter.com/DxMV5Xzu0e
आईटीआर दाखिल नहीं करने पर क्या होगा?
इनकम टैक्स विभाग ने बिना पेनल्टी के टैक्सपेयर्स को असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई तय की थी. जिन लोगों ने इस डेट तक आईटी रिटर्न दाखिल नहीं किया था, वे 5,000 रुपये तक की पेनल्टी देकर 31 दिसंबर तक इस काम को पूरा कर सकते है. ध्यान देने वाली बात ये है कि सालाना 5 लाख रुपये से कम की इनकम पर 1,000 रुपये बतौर पेनल्टी लगेगा. वहीं 5 लाख रुपये से अधिक की इनकम पर 5,000 रुपये लेट फीस देकर आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं.
8 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने फाइल किया आईटीआर-
इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में यह जानकारी दी है कि एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 8 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल किया है. इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि यह पहला मौका है जब कुल 7,51,60,817 टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है. इसके लिए विभाग ने टैक्सपेयर्स का धन्यवाद भी किया.
↗️Unique landmark for the Income-tax Department!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 29, 2023
↗️Over 8 crore ITRs filed for the AY 2023-24 till date.
↗️This milestone has been reached for the first time.
↗️The total filing for AY 2022-23 was 7,51,60,817.
Income-tax Department expresses its gratitude to all the… pic.twitter.com/kufWymunuK
कैसे फाइल करें रिटर्न?
1. बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करें.
2. यहां जाकर इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुनें और वित्त वर्ष का चुनाव करें.
3. New Filing के विकल्प पर जाकर Individual के ऑप्शन को चुनें.
4. आगे Individual व्यक्ति को आईटीआर फॉर्म-1 ओपन करना होगा और फिर Proceed to Validation पर क्लिक करना होगा.
5. फिर आपकी इनकम के हिसाब से जितनी पेनाल्टी बनती होगी उतनी देनी होगी और फिर आईटीआर फाइल हो जाएगा.
6. आईटीआर फाइल करने के बाद आपको इसे 1 महीने के भीतर वेरीफाई भी करना होगा.
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