(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Tax Saving Guide: सिर्फ निवेश नहीं, खर्च पर भी बचा सकते हैं इनकम टैक्स...जानें कैसे!
Tax Saving Guide: इनकम टैक्स के तहत छूट एवं कटौतियों के कई प्रावधान किए गए हैं. इनके तहत न सिर्फ निवेश, बल्कि कई तरह के खर्चों के एवज में भी इनकम टैक्स बचाया जा सकता है...
चालू वित्त वर्ष (FY23) के लिए इनकम टैक्स बचाने की डेडलाइन (Income Tax Saving Deadline) करीब है. मार्च महीना समाप्त होते ही नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा और इसके साथ ही इनकम टैक्स बचाने के मौके भी हाथों से निकल जाएंगे. आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट के कुछ तरीकों को अपनाकर इनकम टैक्स को बचाया जा सकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) में कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए हैं, जिनके तहत आप खर्चों के एवज में भी टैक्स की सेविंग कर सकते हैं.
पुरानी व्यवस्था फायदेमंद
सबसे पहले आपको बता दें कि अभी करदाताओं के लिए इनकम टैक्स भरने की दो व्यवस्था न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम लागू है. अगर आप इनकम टैक्स बचाने के विभिन्न उपायों का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम फायदे का सौदा है. पुरानी कर व्यवस्था के तहत आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 की विभिन्न छूटों एवं कटौतियों का लाभ उठाकर अपनी कर देनदारी कम कर सकते हैं. आज हम आपको ऐसे खर्चों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको इनकम टैक्स की भी बचत करा सकते हैं.
एचआरए: अगर आप किराये के घर में रह रहे हैं तो इसे क्लेम कर सकते हैं. आप इनकम टैक्स के नियमों के हिसाब से घर के किराए के बराबर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है और अंतत: कर की देनदारी भी घट जाती है. हर सैलरीड व्यक्ति के सैलरी में इसके लिए एचआरए नाम से एक कंपोनेंट होता है.
होम लोन का ब्याज: अगर आपने लोन लेकर घर खरीदा है, तो इसके ब्याज के बदले भी टैक्स बचाया जा सकता है. इस एवज में टैक्सपेयर 02 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लम कर सकता है. यानी आप अपनी टैक्सेबल इनकम को 02 लाख रुपये कम कर सकते हैं.
होम लोन का मूल धन: होम लोन का सिर्फ ब्याज ही नहीं बल्कि मूल धन भी टैक्स बचाने में मददगार होता है. होम लोन के मूल धन पर टैक्सपेयर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है.
घर के लिए भरा गया पंजीकरण शुल्क: अगर आप अपना घर खरीदते हैं, तो यह कई मायनों में लाभदायक होता है. सबसे पहले तो आपके पास अपना आशियाना हो जाता है. वहीं इसके साथ-साथ आप कई तरीके से टैक्स बचा सकते हैं. घर के पंजीकरण में भरा गया शुल्क भी 80सी के तहत क्लेम किया जा सकता है.
इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन: अगर आप लोन लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं, तो सबसे पहले तो आपको सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलता है. इसके अलवा आप लोन के बदले 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं. हालांकि 31 मार्च 2023 के बाद यह छूट समाप्त हो सकती है.