BharatPe Fraud Case: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने आज भारत पे के पूर्व मैनेजिंग डॉयरेक्टर अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर (Madhuri Jain Grover) को तगड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने कंपनी में कथित 80 करोड़ रुपये फ्रॉड के मामले में जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. ध्यान देने वाली बात ये है कि फिनटेक कंपनी भारत पे (Bharat Pe) ने अशनीर और उनकी पत्नी मधुरी ग्रोवर पर 80 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई थी. इसके बाद ग्रोवर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करके उनके खिलाफ जांच पर रोक लगाने की मांग की थी.
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पिछले महीने अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी ग्रोवर और परिवार के कुछ सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. भारत पे ने अशनीर और उनके परिवार के सदस्यों पर 80 करोड़ रुपये की हेराफेरी का आरोप लगाया था. इस एफआईआर में दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन का नाम भी शामिल है. संबंधित एफआईआर धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), धारा 467 और 460 जालसाजी के लिए, धारा 420 धोखाधड़ी के साथ ही कुल आठ धाराओं में मामले को दर्ज किया गया है. इन धाराओं में आरोप सिद्ध होने पर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है.
कोर्ट ने संयम बरतने की दी थी सलाह
शार्क टैंक इंडिया (Shark Tank India) के जज रहे अशनीर ग्रोवर (Ashneer Grover) और भारत पे (Bharatpe) लंबे वक्त से एक दूसरे पर कई आरोप लगाते रहे हैं. इसके बाद कोर्ट ने दोनों ही पक्षों में इस मामले पर संयम बरतने की सलाह देते हुए सोशल मीडिया पर किसी तरह का बयान देने से बचने के लिए कहा था. ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट का जांच पर रोक न लगाने का फैसला ग्रोवर दंपति की मुश्किलों को बढ़ा सकता है.
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