कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लागू लॉकडाउन की वजह से जो कस्टमर अपने BS-IV  गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है.सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक बिकी BS-IV गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गाड़ियां बिक्री के बाद ई- वाहन पोर्टल पर हुई हैं या फिर जिनका अस्थायी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका अब रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है.


दिल्ली-एनसीआर में यह छूट लागू नहीं


हालांकि दिल्ली-एनसीआर में यह छूट लागू नहीं होगी. दिल्ली-एनसीआर में इस दौरान बिकी गाड़ियों को अभी रजिस्ट्रेशन कराने की छूट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम दिल्ली- एनसीआर  में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं दे सकते. ये दिल्ली-एनसीआर के लिए लागू नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, लॉकडाउन के बाद बेचे गए BS-IV गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक बरकरार रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 31 मार्च के बाद बेचे गए BS-IV गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा.


लॉकडाउन के बाद बंद हो गया था रजिस्ट्रेशन 


सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कुछ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रोक दिया था जो राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान डीलरों की ओर से बेचे गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे 39,000 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत नहीं दी, जिन्हें ई-वाहन पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है.सुप्रीम कोर्ट ने BS-IV गाड़ियों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी. इसी दौरान 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू हो गया.  डीलरों के पास बड़ी संख्या में BS-IV टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर बिक्री के लिए बचे थे. इसलिए डीलरों इन गाडि़यों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.


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