नई दिल्ली: आधार को पैन से जोड़ने के लिए अब आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. सरकार ने आज साफ कर दिया कि आधार को पैन से जोड़ने के लिये कोई समय सीमा तय नहीं की गई है. यानी आपको 31 अगस्त तक की आखिरी तारीख से डरने की जरूरत नहीं है. पिछले काफी समय से ये खबरें अखबारों, वेब पोर्टल और टीवी में दिखाई और बताई जा रही है कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त है. अब आपके लिए राहत की खबर है कि आपके पास सिर्फ 20 दिन नहीं है कि आप अपना पैन और आधार लिंक कराएं.


क्या कहा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने
लोकसभा में राम चरित्र निषाद ने आज सवाल किया कि क्या सरकार ने आधार को पैन से जोड़ने के लिए कोई समयसीमा तय की है? इसके लिखित उत्तर में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा, ‘‘जी, नहीं.’’ सदन में प्रश्न काल के दौरान बैजयंत पांडा ने जब पैन से आधार जोड़े जाने का हवाला देते हुए कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी बायोमैट्रिक सिस्टम किए जाने का सुझाव दिया तो वित्त मंत्री ने इस पर सहमति जताई. जेटली ने कहा कि माननीय सदस्य ने एक अच्छा सुझाव दिया है और इस पर विचार किया जा सकता है.


हालांकि इसका ये मतलब भी न लगाया जाए कि आप बेफिक्र हो जाएं और पैन और आधार को लिंक कराने की कोशिश ही न करें. जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि अगर आपका आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपने जो आयकर रिटर्न भरा है उसका ऐसेसमेंट नहीं होगा. तो अगर आपने अभी तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें क्योंकि आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. जल्द ही इनकम टैक्स विभाग
जो आईटीआर रिटर्न फाइल किए गए हैं उनका ऐसेसमेंट शुरू हो जाएगा.


ऐसे कर सकते हैं आधार और पैन लिंक
अब आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ऐसी फैसिलिटी शुरू कर दी है जिससे आप आसानी से घर बैठे-बैठे ऑनलाइन इसे लिंक कर सकते हैं.


इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुरू किया वेबसाइट पर लिंक
आयकर विभाग ने स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार में नामों में गलतियों और दूसरे ब्यौरे को ठीक करने के लिए एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है. इनकम टैक्स विभाग ने अपनी ई-फाइलिंग वेबसाइट पर बायोमेट्रिक पहचान आधार और पैन को जोड़ने की सुविधा के साथ दो अलग हाइपरलिंक भी पेश किए हैं. इनमें एक मौजूदा पैन-डेटा में बदलाव के लिए और भारतीय या विदेशी नागरिक द्वारा नए पैन के लिए आवेदन से संबंधित है.


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