नई दिल्लीः सहारा समूह के लिए आज बड़े झटके की खबर है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के 3 दिन बाद आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने सहारा समूह की एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी की कार्रवाई शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है. लोनावला में स्थित इस आलीशान एंबी वैली प्रोजेक्ट के ऑफिशियल लिक्विडेटर ने इस नीलामी का रिजर्व प्राइस 37,392 करोड़ रुपये रखा है. इसी के साथ सहारा समूह के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ऐंबी वैली शहर की नीलामी प्रक्रिया आज शुरू हो गई है.


इसके लिए रिजर्व प्राइस 37.392 करोड़ रुपये रखा गया है. उच्चतम न्यायालय के आदेश के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑफिशियल लिक्विडेटर ने नीलामी नोटिस आज पब्लिश कर दिया है. इसमें मुंबई और पुणे के बीच लोनावला के पास 6,76, 211 एकड़ एरिया में फैली सेंट्रलाइज्ड हिल सिटी टाउनशिप के लिए संभावित बोलीदाताओं से बोलियां मंगाई गई है.

सहारा ने किया नीलामी प्रक्रिया रोकने का आग्रह
इस बीच सहारा के वकील गौतम अवस्थी ने जानकारी दी है कि सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट के पास रॉयल पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट फंड नामित विक्टर कोनिग यूके लिमिटेड के साथ समझौते की मंजूरी देने का आग्रह किया गया है. यह ऐंबी वैली प्रोजेक्ट में इंवेस्टमेंट आमंत्रित करने के लिए है. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के साथ सहारा ने ऐंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया रोकने का भी अनुरोध किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को दिया आखिरी मौका
मामले में सहारा के लिए पैरवी कर रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल की बातों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को एक और मौका दिया है जिससे वो न्यायालय के सामने 1500 करोड़ रुपये जमा करा सके. इसे अगली तारीख से पहले जमा कराया जाना है. अवस्थी के अनुसार जज के मुताबिक अगर 1500 करोड़ रुपये जमा करा दिए जाते हैं तो नीलामी आदेश वापस ले लिया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि नीलामी प्रक्रिया तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर 7 सितंबर तक सेबी-सहारा रिफंड खाते में 1500 करोड़ रुपये जमा कर दिए जाएंगे तब नीलामी रोकने का आदेश जारी कर सकता है. सहारा ग्रुप ने शीर्ष अदालत से नीलामी प्रक्रिया रोकने का अनुरोध किया है ताकि सहारा चीफ सुब्रत रॉय पैसे का इंतजाम कर सके. नीलामी प्रक्रिया 14 अगस्त को नोटिस पब्लिश होने के साथ शुरू हो चुकी है. हालांकि नोटिस प्रकाशित किए जाने पर सहारा के वकील गौतम अवस्थी ने कहा कि नीलामी होने से पहले कई कदम उठाए जाने होंगे. शीर्ष अदालत ने 25 जुलाई को सहारा प्रमुख से सात सितंबर तक सेबी-सहारा खाते में 1,500 करोड़ रुपये जमा करने को कहा. न्यायालय ने कहा कि उसके बाद वह पूर्ण भुगतान के लिये 18 महीने का और समय दे सकता है.

सहारा के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि न्यूयार्क में होटल बेचे गये हैं और जल्दी ही सहारा के खाते में पैसा आ जाएगा. उसके बाद न्यायालय के निर्देश के अनुसार 1500 करोड़ रुपये सेबी-सहारा रिफंड खाते में 7 सितंबर तक डाल दिए जाएंगे.

मॉरीशस की फर्म ने दिखाई एंबी वैली में निवेश में रुचि
मॉरीशस की रॉयल पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट फंड ने सहारा समूह के ऐंबी वैली प्रोजेक्ट में 10,700 करोड़ रुपये से ज्यादा के इंवेस्टमेंट की पेशकश की है. पिछले हफ्ते ही इस फर्म ने सहारा को प्रस्ताव भेज दिया है. हालांकि सहारा ग्रुप ने अपने इस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन 1 लाख करोड़ रुपये किया है. प्रस्तावित सौदे के बारे में ईमेल के जरिए पूछे गये सवाल के जवाब में आरपीएमजी इन्वेस्टमेंट ने कहा, 'सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जैसा कहा है, रॉयल पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट फंड लिमिटेड और उसकी लिमिटेड पार्टनर्स ऐंबी वैली परियोजना में लगभग 10,700 करोड़ रुपये का निवेश करना चाहती है.