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Black Money Act: ब्लैक मनी एक्ट को लेकर मच रहा हल्ला, क्या सच में विदेश जाने से पहले देना होगा टैक्स सर्टिफिकेट 

Tax Clearance Certificate: वित्त मंत्रालय ने ब्लैक मनी एक्ट को लेकर फैल रहे आशंका के बादल छांटने की कोशिश की है. दावा किया जा रहा था कि इसके चलते उत्पीड़न हो सकता है.

Tax Clearance Certificate: भारत सरकार ने टैक्स चोरी और ब्लैक मनी की रोकथाम के लिए ब्लैक मनी एक्ट (Black Money Act) लाया है. यह नया कानून 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होने जा रहा है. नया नियम अघोषित विदेशी संपत्तियों से जुड़ी टैक्स चोरी से निपटने के लिए लाया गया था. हालांकि, इस पर दावा किया गया कि विदेश यात्रा करने से पहले सभी को टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट (Tax Clearance Certificate) जमा कराना होगा. इसे लेकर बहस छिड़ गई. साथ ही दावा किया गया कि इससे उत्पीड़न हो सकता है. अब सरकार ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि यह सर्टिफिकेट हर किसी को नहीं जमा कराना होगा.

टैक्स फ्रॉड और बकाया वालों पर लागू होगा नियम 

वित्त मंत्रालय ने रविवार को नए नियम के संबंध में एक स्पष्टीकरण जारी किया. इसमें 2004 के नियमों का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट केवल उन्हें जमा कराना पड़ेगा, जो गंभीर टैक्स फ्रॉड में शामिल हैं या जिन पर 10 लाख रुपये से अधिक का इनकम टैक्स (Income Tax) बकाया है. यदि किसी अथॉरिटी से उन्हें इस संबंध में स्टे हासिल है तो भी उन्हें टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा.

हर नागरिक को यह सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं 

वित्त मंत्रालय ने इस विवाद पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से मंजूरी लेने के बाद ही किसी व्यक्ति से टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा जा सकेगा. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 230 में प्रस्तावित संशोधन के तहत सभी निवासियों को विदेश जाने से पहले टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट हासिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आम बजट में ब्लैक मनी एक्ट को उन कानूनों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसके तहत भारत के नागरिक अपनी टैक्स देनदारियों का भुगतान कर सकते हैं.

इनकम टैक्स अथॉरिटी जारी करेगी यह सर्टिफिकेट

टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट विदेश जा रहे हर नागरिक से नहीं मांगा जाएगा. इस सर्टिफिकेट को इनकम टैक्स अथॉरिटी जारी करेगी. इसमें बताया जाएगा कि व्यक्ति पर इनकम टैक्स एक्ट, वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 और व्यय कर अधिनियम 1987 के तहत कोई देनदारी नहीं है. यह सर्टिफिकेट सत्यापित करेगा कि व्यक्ति पर कोई बकाया टैक्स देनदारियां नहीं हैं या उसने भारत छोड़ने से पहले ऐसे बकाया टैक्स के भुगतान के लिए संतोषजनक व्यवस्था की है.

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