नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 2021-22 के लिए देश का आम बजट संसद में पेश किया गया. इस बजट के माध्यम से सरकार की ओर से कई अहम ऐलान किए गए. वहीं सरकार की ओर से इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों को राहत दी गई है. इसके तहत एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए 75 साल और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागिरकों को पेंशन आय और मियादी जमाओं से मिलने वाले ब्याज के लिए आयकर रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि इस लाभ के लिए जरूरी है कि पेंशन और ब्याज आय एक ही बैंक में आए.


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में कहा कि देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हम 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर-अनुपालन का बोझ कम करेंगे. उन्होंने कहा, 'जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास केवल पेंशन और ब्याज से होने वाली आय है, उनके लिए आयकर रिटर्न जमा करने से छूट देने का प्रस्ताव है. भुगतान करने वाला बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर कटौती करेगा.'


रिटर्न भरने की जरूरत नहीं


वहीं बजट के बाद वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि आयकर रिटर्न भरने से छूट केवल उन्हीं मामलों में लागू होगी जहां ब्याज आय उस बैंक में प्राप्त होती है, जहां पेंशन आती है. पांडे ने कहा, 'जिन लोगों की उम्र 75 साल या उससे अधिक है और जिनकी आय एक ही बैंक में पेंशन और मियादी जमा पर ब्याज से आती है और उनकी आय केवल ब्याज से है, वैसे लोगों को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है.'


 उन्होंने कहा, 'बैंक दिए जाने वाली आय पर कर कटौती करेंगे और उसे सरकार के पास जमा करेंगे.' उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर वरिष्ठ नागरिकों की आय के अन्य स्रोत हैं, तो उन्हें आयकर रिटर्न भरना होगा.


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