Budget 2022: नई इनकम टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए बजट में बड़े बदलाव की है तैयारी, मिल सकता है डिडक्शन और होमलोन पर टैक्स छूट का लाभ
Union Budget 2022: टैक्सपेयर्स के बीच नई इनकम टैक्स व्यवस्था की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए इसमें बड़े बदलाव के ऐलान बजट में किए जा सकते हैं.
Budget 2022: एक फऱवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman) बजट पेश करेंगी. और माना जा रहा है कि वित्त मंत्री इनकम टैक्स की नई व्यवस्था ( New Tax Regime) को लोकप्रिय और टैक्सपेयर्स के बीच इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए इसके नियमों में बड़े बदलाव का ऐलान कर सकती हैं.
नई टैक्स में बड़े बदलाव की तैयारी
सूत्रों की मानें तो इनकम टैक्स की नई व्यवस्था (New Income Tax Regime) में कुछ शर्तों के साथ होमलोन के ब्याज पर टैक्स छूट दी जा सकती है. स्टैंडर्ड डिडक्शन ( Standard Deduction) का फायदा भी नई टैक्स व्यवस्था के तहत दिया जा सकता है. कोरोना महामारी ( Covid19 Pandemic) के मद्देनजर जब स्वास्थ्य पर लोगों का खर्च बढ़ा है तो नई टैक्स व्यवस्था के तहत मेडिक्लेम प्रीमियम (Mediclaim Premium) पर भी टैक्स छूट दी जा सकती है.
नई टैक्स व्यवस्था से टैक्सपेयर्स की बेरुखी
इनकम टैक्स की नई व्यवस्था ( New Income Tax Regime) में भले ही टैक्स दरें कम हो लेकिन होमलोन के मूलधन या ब्याज या बचत पर टैक्स छूट के अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलने के चलते टैक्सपेयर्स को नई व्यवस्था लुभा नहीं पा रही है. 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए 5.89 करोड़ टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है लेकिन इस संख्या में 5 फीसदी से भी कम टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स ( Income Tax)की नई व्यवस्था ( New Tax Regime) के तहत इनकम टैक्स रिटर्न ( Income Tax Return) दाखिल किया है. ऐसे में नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए सरकार बजट में बड़े बदलाव का ऐलान कर सकती है.
2020 में आई नई टैक्स व्यवस्था
गौरतलब है कि साल 2020 में आम बजट (Union Budget) पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने इनकम टैक्स स्लैब ( Income Tax Slab ) का एक नया टेबल ( New Table) और व्यवस्था ( Regime) का ऐलान किया. इस नए टैक्स स्लैब व्यवस्था ( New Tax Regime) के मुताबिक यदि कोई टैक्सपेयर्स ( Taxpayers) टैक्स छूट ( Tax Benefit) या डिडिक्शन ( Deduction) का लाभ नहीं लेना चाहता है वो इस नए टैक्स स्लैब व्यवस्था ( New Tax Regime) विकल्प को चून सकता है.
ये भी पढ़ें: