Budget 2023: अब इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर देना होगा टैक्स! जानिए किन लोगों की जेब पर बढ़ेगा बोझ
Union Budget 2023: इस बार के बजट में इंश्योरेंस सेक्टर को सरकार ने बड़ा झटका दिया है. अब इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए होने वाली कमाई पर आपको टैक्स देना होगा. जानें इस फैसले का किन लोगों पर बोझ बढ़ेगा.
Budget 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने संसद में सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश (Budget 2023) किया है. इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए हैं. टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री (Finance Minister) ने नए टैक्स रिजीम का ऐलान किया. जिसे अपनाने वाले लोगों को 7 लाख रुपये की इनकम पर एक रुपये की टैक्स नहीं देना होगा.
वहीं, इंश्योरेंस के जरिए कमाई करने वाले लोगों को सरकार ने झटका दिया है. अगर आपकी इंश्योरेंस स्कीम का सालाना प्रीमियम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो पॉलिसी के जरिए होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा. पहले यह इनकम टैक्स फ्री थी. ऐसे में यह टैक्स केवल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को देना होगा. यह नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा.
मार्च 2023 तक लागू रहेगा पुराना सिस्टम
वित्त मंत्री ने साफ कर दिया कि केवल 5 लाख रुपये से ज्यादा सालाना प्रीमियम पर ही आपको टैक्स देना होगा. ऐसे में ज्यादा प्रीमियम और रिटर्न पर ही आपकी जेब ढीली होगी. वहीं कम प्रीमियम वाली पॉलिसी पर टैक्स का कोई झंझट नहीं होगा. ध्यान देने वाली बात ये है कि ULIP के प्लान को इस टैक्स रूल में शामिल नहीं किया गया है. इसके साथ ही 31 मार्च, 2023 तक जारी की जाने वाले इंश्योरेंस पॉलिसी पर यह नियम लागू नहीं होता है. वहीं अगर आप 1 अप्रैल, 2023 से अगर कोई पॉलिसी खरीदते हैं जिसका सालाना प्रीमियम 5 लाख से अधिक है तो आपको इस पॉलिसी से होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा.
डेथ बेनिफिट पर भी लगेगा टैक्स?
गौरतलब है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी पॉलिसीहोल्डर की मृत्यु मैच्योरिटी से पहले हो जाती है तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को मिलने वाले डेथ बेनिफिट पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है. यह नियम 1 अप्रैल के बाद भी लागू रहेगा. सेक्शन 10(10)D के तहत इंश्योरेंस पॉलिसी पर मिलने वाले डेथ बेनिफिट राशि पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है. इसके साथ ही आपको बता दें कि साल 2021 के बजट में ULIP प्लान को टैक्स के दायरे में लाया गया था. अगर आपकी ULIP में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की एनुअल प्रीमियम है तो आपको इससे होने वाली कमाई पर टैक्स देना होगा.
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