बजट 2019: पेट्रोल-डीजल, मार्बल, टाइल्स सहित सोने की कीमतें बढ़ीं, जानें- क्या हुआ सस्ता-महंगा
आज पेश किए गए बजट में निर्मला सीतारमण ने अमीरों पर टैक्स बढ़ा दिया है, तो वहीं गरीबों को राहत भी दी है. किताबों और सोने की कीमत में बढ़ोतरी की गई तो आर्टिफिशियल किडनी, डायलिसिस मशीन को सस्ता किया गया है.
नई दिल्ली: निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अपना पहला आम बजट पेश कर दिया है. इस बजट में उन्होंने गांव, गंगा से लेकर किसान और महिलाओं तक के बारे में जिक्र किया. जहां इस बजट में उन्होंने मिडिल क्लास को कोई खास राहत नहीं दी, तो उसके ऊपर किसी तरह का कोई अतिरिक्त भार भी नहीं डाला है. हम आपको बताते हैं कि इस बजट में किन-किन चीजों को सस्ता किया गया है और किन चीजों के दाम में बढ़ोतरी की गई है.
इन चीजों के बढ़ाए गए दाम
पेट्रोल-डीजल, सोना और कीमती धातु, स्प्लिट एसी, CCTV कैमरा, सिगरेट, हुक्का और तंबाकू, न्यूजप्रिंट और अखबारों और मैगजीनों के प्रकाशन के लिए इस्तेमाल में लाये जाने वाले कागज, PVC पाइप्स, टाइल्स, ऑटो पार्ट्स, मार्बल स्लैब, पूरी तरह आयातित कार (इंपोर्टेड कार), लाउडस्पीकर, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, आयातित किताबें, काजू गिरी, आयातित प्लास्टिक, साबुन के निर्माण में काम आने वाला कच्चा माल, विनाइल फ्लोरिंग, ऑप्टिकल फाइबर, सेरामिक टाइल और वाल टाइल्स, वाहनों के आयातित कल-पुर्जे, संगमरमर की पट्टियां.
इन चीजों के दामों में की गई कटौती-
आर्टिफिशियल किडनी, डायलिसिस मशीन, न्यूक्लियर फ्यूल, बैट्री से चलने वाले वाहनों के कल-पुर्जे, कैमरा मॉड्यूल और मोबाइल फोन के चार्जर, सेटअप बॉक्स, आयातित रक्षा उपकरण- जिनका निर्माण भारत में नहीं किया गया हो.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को न कोई खास राहत दी है और न कोई ज्यादा बोझ डाला है. उन्होंने होम लोन लेने में अतिरिक्त ब्याज छूट देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि 45 लाख तक के घर पर अब 1.5 लाख की अतिरिक्त ब्याज छूट मिलेगा. यानि होम लोन के ब्याज पर कुल 3.5 लाख का छूट मिलेगी.अमीरों पर बोझ: सरकार ने अमीरों पर टैक्स के बोझ डाले हैं. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि जिनकी टैक्सेबल आमदनी 2 से 5 करोड़ है उन्हें 3 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा. जिनकी आमदनी 5 करोड़ से 7 करोड़ के बीच है उन्हें 7 फीसदी ज्यादा देना होगा.
टीडीएस: वित्त मंत्री ने कहा कि एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर 2 फीसदी टीडीएस लगेगा. यानि अपने बैंक खाते से एक करोड़ से ज्यादा की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत TDS लगेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी के दो साल पूरे होने के बावजूद 3.75 लाख करोड़ रुपये राजस्व से जुड़े पुराने विवाद अब भी लंबित हैं. इन पुराने विवादों के त्वरित निपटान के लिये विरासत विवाद निपटान योजना का प्रस्ताव किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, वे आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकते हैं.
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