नई दिल्ली: वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज 2019-20 का अंतरिम बजट पेश कर दिया है. मोदी सरकार ने इस बजट को देश के विकास और बदलाव की गाड़ी बताया है. बड़ी बात यह है कि इस बजट में पांच लाख तक टैक्सेबल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. टैक्स को लेकर वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने जब लोकसभा में एलान किया तो पूरा सदन मोदी-मोदी के नारों से गूंज उठा. इस रिपोर्ट में आसान शब्दों में जानें कितनी कमाई पर किसको कितना देना टैक्स होगा?


समझें टैक्स का पूरा हिसाब किताब




  • टैक्स को लेकर किए गए एलान के अंदर की बात ये है कि अगर आप 5 लाख रुपये तक कमाते हैं तो कोई टैक्स नहीं देना होगा.

  • अगर आप 5.5 लाख रुपया कमाते हैं तो भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50 हजार का फायदा मिलेगा.

  • अगर आप 7 लाख तक कमाते हैं तो  50 हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 1.5 लाख इन्वेस्ट करके आप पूरी तरह टैक्स मुक्त हो जाएंगे.

  • अगर 7.5 लाख कमाते हैं तो 50 हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट और 50 हजार एनपीएस में इन्वेस्ट कर टैक्स फ्री हो जाएंगे.

  • अगर आपका होमलोन भी है और कमाई 9.5 लाख रुपये तक है तो 50 हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1.5 लाख निवेश, 50 हजार एनपीएस के साथ दो लाख होमलोन का छूट लेकर टैक्स फ्री हो जाएंगे.


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