वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2022-23 के लिए देश का आम बजट पेश किया. इस बजट में सरकार ने अर्थव्यवस्था में मजबूती और लाखों रोजगार देने की बात कही है. वित्त मंत्री के बजट भाषण में तमाम चीजों के अलावा टैक्स कटौती को लेकर भी जानकारी दी गई. जिसका लगभग हर नौकरीपेशा और कारोबारी को इंतजार होता है. जानिए इनकम टैक्स में किसे कितनी छूट मिली.
Income Tax Budget 2022: पहले आपको ये बता दें कि व्यक्तिगत टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है. यानी जिस टैक्स स्लैब के हिसाब से आप अब तक टैक्स भरते आए हैं, उसी से इस साल भी भरा जाएगा.
2 साल तक सुधार का मौका
टैक्स की अगर बात करें तो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि, आईटीआर में गड़बड़ी को दो साल तक सुधारा जा सकता है. यानी अगर आपने आईटीआर फाइल करते हुए गलत जानकारी दी है तो आपको इसे सुधारने का मौका दिया जाएगा.
इन्हें मिली टैक्स में राहत
टैक्स छूट को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि, सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का फैसला किया है. को-ऑपरेटिव सोसाइटी को MAT पर छूट दी गई है. उन्हें अब 18 फीसदी की जगह 15% MAT देना होगा. साथ ही दिव्यांगों को भी टैक्स में राहत देने का ऐलान किया गया है.
क्रिप्टोकरेंसी पर भारी टैक्स
हालांकि डिजिटल करेंसी पर भारी भरकम टैक्स वसूलने का ऐलान किया गया है. सरकार ने बताया है कि क्रिप्टोकरेंसी से हुई कमाई पर 30 फीसदी तक टैक्स वसूला जाएगा. साथ ही वर्चुअल करेंसी ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत टीडीएस भी कटेगा.
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