Budget 2023-24: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसी हफ्ते बुधवार एक फरवरी 2023 को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश करने जा रही हैं. स्टेकहोल्डर्स ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman) को बजट से जुड़े अपने सुझावों और मांगों की फेहरिस्त सौंप दी है. चार्टड अकाउंटेंट की संस्था आईसीएआई (The Institute of Chartered Accountants of India) ने भी वित्त मंत्री को अपने सुझावों की फेहरिस्ट सौंपी है. इंस्टीच्युट ऑफ चार्टड अकाउंटेंट (ICAI) ने वित्त मंत्री को पब्लिक प्रॉविडेंट फंड ( PPF) में निवेश की सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है.
पीपीएफ में निवेश है सुरक्षित
आईसीएआई के मुताबिक पीपीएफ डिपॉजिट स्कीम में निवेश की लिमिट को बढ़ाना बेहद जरुरी है क्योंकि ऐसे लोग जो खुद के स्वरोजगार से जुड़े हैं उनके लिए पीपीएफ टैक्स बचाने के लिए सुरक्षित और शानदार रिटर्न देने वाली सेविंग स्कीमों में से एक है. पीपीएफ में निवेश की लिमिट में लंबे समय से बदलाव नहीं किया गया है. आईसीएआई के मुताबिक पीपीएफ में निवेश की सीमा को बढ़ाने से जीडीपी में घरेलू सेविंग की हिस्सेदारी को बढ़ाने में मदद मिलेगी.
क्या है सुझाव
पीपीएफ में निवेश की सीमा को 1.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये सलाना कर दिया जाता है और अगर किसी ने 20 सालों के लिए हर वर्ष 3 लाख रुपये पीपीएफ में निवेश किया तो 20 साल बाद निवेशक को 1.33 करोड़ रुपये रिटर्न मिलेंगे. आपको बता दें मौजूदा समय में पीपीएफ पर सरकार 7.1 फीसदी ब्याज देती है. पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज पर सरकार की गारंटी होती है. यानि साफ है पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) स्कीम में निवेश कर आप करोड़पति बन सकते हैं. भले ही पीपीएफ में जमा पैसा शेयर बाजार में निवेश नहीं किया जाता है. बावजूद इसके गारंटीड रिटर्न देने वाली ये योजना आपको करोड़पति बना सकती है. इस प्रकार बाजार में होने वाले उठापटक का पीपीएफ में किए जाने वाले निवेश पर असर नहीं पड़ता है.
लंबी अवधि तक निवेश संभव!
पीपीएफ खाते में मौजूदा समय में सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं जो कि मासिक या तिमाही या सालाना आधार पर किया जा सकता है. पीपीएफ अकाउंट में निवेशक 15 वर्षों तक लगातार निवेश कर सकते हैं. और अगर निवेशक को पैसे की आवश्यकता नहीं है तो वो पांच पांच साल के ब्लॉक अवधि के आधार पर अपने पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के बाद एक्सटेंड भी कर सकते हैं . इसके लिए केवल पीपीएफ अकाउंट सबमिशन फॉर्म भरना होगा.
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