Union Budget 2023: अगर आपकी सालाना इनकम 7.50 लाख रुपये है तो आपके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बजट का पिटारा सौगात लेकर आया है. अगर आप नई इनकम टैक्स रिजिम का चुनाव करते हैं तो आपको कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा. तो आइए आपको विस्तार से समझाते हैं. 


7.50 लाख रुपये के इनकम पर टैक्स नहीं! 


नए इनकम टैक्स रिजिम के तहत वित्त मंत्री ने एलान किया है कि 7 लाख रुपये तक के आय वालों को कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. पहले 5 लाख रुपये तक के आय वालों को कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता था. लेकिन बजट 2023 में किए गए एलान के मुताबिक अब 7 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले 2.50 लाख से 5 लाख रुपये के इनकम पर 5 फीसदी के दर से 12500 रुपये टैक्स बनता था उसपर सरकार 87ए के तहत रिबेट देती थी. लेकिन अब 7 लाख रुपये के आय पर 25000 रुपये टैक्स बनता जिसपर रिबेट मिलेगा यानि कोई टैक्स नहीं देना होगा. 




स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ


इसके अलावा नए टैक्स रिजिम में टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा. बजट 2023 में सैलरीड और पेंशनर्स को 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा. यानि अगर किसी की आय 7.50 लाख रुपये है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन जो टैक्सपेयर्स सैलरीड या पेंशनर्स नहीं है उसे टैक्स देना होगा. 


बगैर डिडक्शन के टैक्सपेयर्स को लाभ 


नए इनकम टैक्स रिजिम के तहते टैक्स स्लैब में बदलाव करने का मकसद ये है कि पुराने इनकम टैक्स रिजिम में जिस टैक्सपेयर्स की सलाना आय 7.5 लाख रुपये से ज्यादा है उसे 50000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80सी के तहत 1.50 लाख रुपये तक के निवेश, एनपीएस में 80CC1B के तहत 50,000 रुपये और 80D के तहत 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसके अलावा भी टैक्सपेयर्स को होम लोन पर 2 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स छूट हासिल है. माना जा रहा है कि डिडक्शन और छूट के बगैर टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान होगा.   


नए टैक्स रिजिम को आकर्षक बनाने की कोशिश


वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने जब नए टैक्स रिजिम के टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम नए टैक्स रिजिम को आकर्षक बनाना चाहते हैं. लेकिन अगर किसी को लगता है कि पुराना टैक्स रिजिम उनके लिए ठीक है तो वो उसे अपना सकते हैं. 


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