टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी, नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा, टैक्स स्लैब में हुआ बदलाव
New Income Tax Regime: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए बड़ा एलान किया है. स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने के फैसले के साथ टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है.
Budget 2024 India: मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. नए टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है. तो नए टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स स्लैब में भी बड़ा करने का एलान किया गया है.
नए टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब में बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव कर दिया है. नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुरपये तक के इनकम वालों को कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा. 3 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक के आय वालों वाले स्लैब पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा. 7 लाख से 10 लाख रुपये तक के आय पर 10 फीसदी इनकम टैक्स लगेगा. जबकि 10 लाख से 12 लाख रुपये तक के आय पर 15 फीसदी टैक्स लगेगा और 12 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक के आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी टैक्स चुकाना होगा.
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी
नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने वाले टैक्सपेयर्स को वित्त मंत्री ने अपने बजट में बड़ी राहत दी है. खासतौर से बढ़ती महंगाई से टैक्सपेयर्स को राहत दिलाने के मकसद से ये फैसला लिया गया है. स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को जो मौजूदा 50,000 रुपये है उसे बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का फैसला लिया गया है. हालांकि पुराने टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने वालों का ना तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा और ना टैक्स स्लैब में बदलाव से मिलने वाली राहत का ही फायदा मिलेगा. नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्सपेयर्स को 17500 रुपये तक टैक्स में बचत होने की उम्मीद है.
नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव जरूर किया गया है. लेकिन बजट पूर्व मीटिंग के दौरान इंडस्ट्री से लेकर कई स्टेकहोल्डर्स ने डिमांड और खपत को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री से 30 फीसदी टैक्स के लिए 15 लाख रुपये की आय की मिलिट को बढ़ाने का सुझाव दिया था. जिसे वित्त मंत्री ने इस बार नहीं माना है.
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