(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
इस वित्त वर्ष 2019-20 में कैसे करें अपना आईटीआर फाइल? जानें आसान और सुरक्षित तरीका
आईटीआर फाइल करना एक अक्सर एक टेढ़ी खीर मानी जाती है, मगर इस प्रॉसेस के जरिए अगर आप अपना आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको आसानी होगी.
इंटरनेट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की प्रक्रिया को ई-फाइलिंग कहा जाता है. आईटीआर को ई-फाइल करने की यह प्रक्रिया काफी तेज और आसान है. इसे कोई भी व्यक्ति के घर या ऑफिस में बैठ कर आराम से पूरा कर सकता है. ई-फाइलिंग आईटीआर पैसे बचाने में भी मदद कर सकता है क्योंकि आपको आईटीआर फाइल करने के लिए किसी अलग आदमी की मदद की जरूरत नहीं होगी जो इसे फाइल करने में आपसे पैसे भी चार्ज करता हो.
आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी, जिनके बिना आपको अपना आयकर फाइल करने में परेशानी महसूस होगी. सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन-कौन से दस्तावेज हैं जिनकी आपको इस दौरान जरूरत पड़ सकती है.
आयकर रिटर्न भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फॉर्म 16
- बैंक अकाउंट डीटेल्स जैसे- अकाउंट नंबर, बैंक का नाम और आईएफएससी (IFSC) कोड
- आपकी तरफ से किए गए निवेश का विवरण
आइए अब स्टेप बाई स्टेप जानते हैं आईटीआर फाइल करने का तरीका, जिसे फॉलो कर आप आसानी से सुरक्षित तरीके से अपना आयकर भर सकते हैं. अगर सिलसिलेवार तरीके से चलें तो आपको इसे फाइल करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा.
- सबसे पहले, आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और ई-फाइलिंग अकाउंट बनाना होगा. आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें क्योंकि भविष्य के सभी तरह के कम्यूनिकेशन जैसे- एसएमएस और ईमेल इन्हीं माध्यम से किए जाएंगे.
- जिस लॉगिन आईडी का उपयोग किया जाना है, उसे सुनिश्चित करें की वह आपका स्थायी खाता संख्या यानी की पैन नंबर है.
- इसके बाद आपको पैन, पासवर्ड और कैप्चा डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग इन करना होगा. डिटेल्स दर्ज करने के बाद ‘लॉगिन’ पर क्लिक करें.
- एक बार जब आप अपने अकाउंट में साइन इन कर लेते हैं, तो 'ई-फाइल' टैब के तहत आपको 'इनकम टैक्स रिटर्न' ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करें.
- अगले पेज पर, आपको असेस्समेंट ईयर, फ़ॉर्म का टाइप और उस मोड को चुनना होगा जिसके लिए आप फ़ॉर्म सबमिट करना चाहते हैं. सभी जरूरी डिटेल्स भरे जाने के बाद 'सबमिट' पर क्लिक करें.
- अगला स्टेप को होगा कि आपको एक प्रकार का वेरिफिकेशन चुनना होगा. ऑप्शन के तौर पर यहां तीन तरह वेरिफिकेशन ऑप्शन दिए जाएगें जो कुछ इस प्रकार हैं.
- बेंगलुरु में सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में डाक द्वारा एक आईटीआर-वी कॉपी भेजना.
- 'एटीएम नंबर' या 'माई अकाउंट' का उपयोग करके एक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) बनाना. हालांकि, कोड की वैधता 72 घंटे के लिए होगी.
- एक आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग करके, जो 30 मिनट के लिए वैध होगा.
- जरूरी विकल्प चुने जाने के बाद, आपको 'कंटिन्यू' पर क्लिक करना होगा. आपके पास हिंदी में भी फॉर्म भरने का ऑप्शन होगा.
- आपकी तरफ से चुना गया फॉर्म अगले पेज पर आएगा. यह जरूरी है कि आप आगे बढ़ने से पहले 'सामान्य निर्देश' यानी इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह से पढ़ लें.
- इसके बाद, आपको 'जनरल इंफॉर्मेंशन', 'टैक्स डिटेल्स', '80जी', और 'इनकम डिटेल्स' के साथ 'टैक्स पेड और वेरिफिकेशन' जैसे सभी जरूरी डिटेल्स को भरने होंगे. यह भी जरूरी है कि आप यह सुनिश्चित करें कि जिस टैक्स का भुगतान किया जा रहा है वह आपके द्वारा की गई कैल्कुलेशन से मेल खाता है.
- सबमिट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जो डिटेल्स आपने भरा है उसमें किसी भी तरह की कोई गलती तो नहीं है. इसकी जांच 'प्रीव्यू और सबमिट' पर क्लिक करके किया जा सकती है.
- एक बार जब आप डिटेल्स की जांच कर लेते हैं, तो 'सबमिट' पर क्लिक करें. ऐसा करते ही आपका आईटीआर अपलोड हो जाएगा.
- इसके बाद आपको अपना आईटीआर वेरिफाई करना होगा. तीन अलग-अलग विधियां हैं जिनके माध्यम से वेरिफिकेशन पूरा किया जा सकता है. पहला आधार आधारित ओटीपी का उपयोग करके. दूसरा एक ईवीसी बनाएं, यदि आपके पास ईवीसी नहीं है. तीसरा यदि आपके पास ईवीसी पहले से ही है तो ईवीसी का उपयोग करके.
- यदि आप डिटेल्स को ऑनलाइन वेरिफाई नहीं करना चाहते हैं, तो आईटीआर-वी को आईटीआर दाखिल किए जाने के 120 दिनों के भीतर केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र को डाक द्वारा भेज सकते हैं.
- आईटीआर अपलोड होने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक एक्नॉलेजमेंट या एक आईटीआर-वी भेजा जाएगा. आप अपने अकाउंट में लॉग इन करके भी एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं.
- वेरिफाई होते ही आईटीआर की प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी. आईटीआर प्रोसेस होते ही आपको एक ईमेल और एक एसएमएस हासिल होगा.