Interim Budget 2019: मोदी सरकार आज संसद में अपना अंतरिम बजट पेश कर रही है. लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) से ठीक पेश होने वाले इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है. सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है. सरकार ने इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर पांच लाख कर दी है.


इसका मतलब साफ है कि पांच लाख तक कमाने वालों को अब टैक्स नहीं देना होगा. इसके साथ ही अगर आपने डेढ़ लाख रुपये तक इन्वेस्टमेंट प्लान में पैसा लगाया है तो आपको साढ़े 6 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स की छूट मिलेगा.


इसका मतलब है कि 54 हजार प्रति माह कमाने वालों को अब टैक्स नहीं देना होगा.


तीन करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलेगा. इनकम टैक्स छूट पर एलान के बाद लोकसभा में 'मोदी-मोदी' के नारे लगे.




  • स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 से बढ़ा कर 50 हज़ार हुआ.  अबतक ये सीमा 10,000 थी

  • FD के ब्याज पर 40 हज़ार तक कोई TDS नहीं देना होगा

  • 1.5 लाख रुपये निवेश करने पर टैक्स नहीं


मौजूदा स्थिति क्या है?
वर्तमान में, 2.5 लाख रुपये की आय को निजी आयकर से छूट प्राप्त है, जबकि 2.5-5 लाख रुपये के बीच की सालाना आय पर 5 फीसदी कर लगता है, जबकि 5-10 लाख रुपये की सालाना आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से अधिक की सालाना आय पर 30 फीसदी कर लगता है. जबकि 80 साल के अधिक की उम्र के नागरिकों को 5 लाख रुपये सालाना की आय पर कर छूट प्राप्त है.


बजट 2014, 2015 और 2016
आपको बता दें कि 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही टैक्स स्लैब में बदलाव किये थे. तब वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पहले बजट में आयकर दरों में कोई बदलाव किये बिना ढाई लाख रुपये की सालाना आय को करमुक्त कर दिया था. पहले दो लाख रुपये की आय करमुक्त थी. साथ ही 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों की तीन लाख रुपये और 80 साल या इससे अधिक आयु के बुजुर्गों की पांच लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई कर नहीं लगाने की घोषणा की थी. 2015 के बजट में मोदी सरकार ने इनकम टैक्‍स छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं किये थे. 2016 में भी आयकर स्लैब और टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था.


बजट 2017
आम बजट 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आयकर दाताओं को खुशखबरी दी थी. अरुण जेटली ने ढ़ाई लाख रुपये और पांच लाख रुपये के बीच की आय वाले करदाताओं के लिए टैक्स को 10 प्रतिशत से पांच प्रतिशत कर दिया था. वहीं 5 लाख 1 रुपए से 10 लाख रुपए तक टैक्स को 20 प्रतिशत और 10 लाख 1 रुपए से अधिक पर 30 प्रतिशत टैक्स कर दिया गया था.


बजट 2018
आम बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2018-19 में व्यक्तिगत आयकर में कोई बदलाव नहीं किया. छूट की सीमा पहले की तरह ही ढ़ाई लाख रुपए रखा गया.