Senior Citizen Budget 2023: बजट से बुजुर्गों को मिला बड़ा सहारा, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट बढ़ाई
Senior Citizen Savings Scheme: वित्त मंत्री ने बजट में सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत देने का काम किया है. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में निवेश की सीमा को बढ़ा दिया गया है. जानिए पूरी डिटेल्स..
Union Budget 2023 For Senior Citizen Savings Scheme : केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister, Nirmala Sitharaman) ने संसद में आज बजट (Budget 2023-24) पेश कर दिया है. यह बजट मोदी सरकार (Modi Govt) के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में महिलाओं के साथ-साथ बुजुर्गों नागरिकों (Senior Citizen) के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया है. जानिए क्या है नया अपडेट...
बचत की सीमा हुई 30 लाख
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में महिलाओं को बड़ी सौगात दी है. साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) में निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है. अब इसका फायदा सीनियर सिटीजन को मिलेगा.
क्या है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है. समय-समय पर मिलने वाले लाभ के लिए सरकार द्वारा चलाई एक बचत योजना है. यह योजना 2004 में शुरू की गई थी. इसका टारगेट सेवानिवृत्त व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देना है. साथ ही उनके पास नियमित आय का प्रवाह बना रहता है. यह वरिष्ठ नागरिकों को उच्च सुरक्षा और कर-बचत का लाभ प्रदान करती है. देश भर में कई बैंक और डाकघर इस योजना का लाभ अपने यहां दे रहे है.
बचत योजना पर बढ़ा ब्याज
केंद्र सरकार ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) पर ब्याज दर बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया गया है. साथ ही बजट 2023 में इस स्कीम में निवेश की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है.
ये है मुख्य विशेषताएं
भारतीय स्टेट बैंक (State Bank Of India) की वेबसाइट के अनुसार, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) में जमा करने के बारे समझें. आखिर कैसे आपको इसका लाभ मिलेगा....
- इस योजना में जमाकर्ता 5 साल की अवधि के बाद भी खाते को 3 साल के लिए और बढ़ा सकता है.
- नियमों के तहत की गई जमा राशि पर सरकार द्वारा समय-समय पर त्रैमासिक ब्याज का लाभ मिलेगा.
- अगर खाताधारक को हर तिमाही में ब्याज का दावा नहीं करना है, तो उसे अतिरिक्त ब्याज नहीं मिलेगी.
- पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे के साथ सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं.
- जमाकर्ता एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को नामांकित कर सकता है.
जमाकर्ता द्वारा किया गया नामांकन रद्द या परिवर्तित किया जा सकता है. - खाता खोलने के समय किए जमा का भुगतान 5 साल की समाप्ति पर या उसके बाद या 8 साल की समाप्ति के बाद किया जाएगा. जहां खाता खोलने की तारीख से खाता बढ़ाया गया था.
- एक खाते से एक से अधिक निकासी की अनुमति नहीं होगी.
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